Land For Job Scam : नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राबड़ी देवी ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे मामलों को दूसरी अदालत में भेजने की मांग की थी.
एक ही अदालत में चलेगी सभी मामलों की सुनवाई
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने स्पष्ट किया कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं बनता. ये मामले नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी से जुड़े कथित घोटालों से संबंधित हैं, जिनकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं.
जांच एजेंसियों ने क्या कहा था ?
सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी कि ट्रांसफर आवेदन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है. एजेंसी ने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और मुकदमे को कमजोर करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं.
आरोप पत्र पर संज्ञान का फैसला 9 जनवरी को
नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई के आरोप पत्र पर अदालत 9 जनवरी को अपना निर्णय सुनाएगी. इससे पहले एजेंसी ने सभी आरोपियों की स्थिति से जुड़ी अंतिम जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है.
103 आरोपियों में से पांच की हो चुकी है मृत्यु
सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में कुल 103 लोग आरोपी बनाए गए हैं. इनमें से पांच आरोपियों का निधन हो चुका है. अदालत ने कहा कि जिन आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्वतः समाप्त मानी जाएगी.
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