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भागलपुर में नीलामपत्र वाद में कार्रवाई; बकायेदार को दीवानी जेल, रोजाना मिलेगा 94 रुपये निर्वाह भत्ता

Bhagalpur News: भागलपुर में लंबित नीलामपत्र वाद में बड़ी कार्रवाई की गई है. बकाया राशि नहीं चुकाने पर बकायेदार को दीवानी जेल भेज दिया गया है.

Bhagalpur News: अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन एवं नीलामपत्र पदाधिकारी कुंदन कुमार ने नीलामपत्र वाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदार को दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी किया है. आदेश में जेल अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल) को निर्देशित किया गया है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को न्यायालय में लंबित नीलामपत्र वाद संख्या 18/2019-20 एवं 17/2019-20 में कुल 9,76,424 रुपये की वसूली के लिए गिरफ्तार कर अधिकतम 31 अक्टूबर 2025 तक जेल में रखा जाए.

पुलिस द्वारा रविवार को बकायेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्होंने न तो बकाया राशि चुकाई और न ही रिहाई के पक्ष में कोई संतोषजनक तर्क प्रस्तुत किया. इसे देखते हुए न्यायालय ने उन्हें दीवानी हिरासत में रखने का निर्णय सुनाया है.

इसके साथ ही, आदेश में बकायेदार के लिए प्रतिदिन ₹94 की दर से मासिक निर्वाह भत्ता भी निर्धारित किया गया है, जो हिरासत की अवधि के दौरान लागू रहेगा. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बकायेदार को केवल तभी रिहा किया जाएगा जब वे संबंधित अधिनियम की धारा 40 या 41 के तहत राहत के पात्र होंगे.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
HelloCities24 से शुरुआत के दिनों से ही जुड़ी हैं. डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव है. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण पत्रकारिता में गहरी रुचि रखती हैं.
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