वायरल वीडियो

DELHI हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, Arvind Kejriwal को लगा झटका

Arvind Kejriwal जमानत: DELHI CM अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है. मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की है. Kejriwal की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी. यानी, केजरीवाल अब तब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता.

DEHLI हाईकोर्ट से ArvindKejriwal को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.” केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

आइए जानें क्या दलील दी ?

इडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला. जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है.

दरअसल, निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी. केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है.

ये रहे आरोप

इडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं. इस पूरे मामले में AAP के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं. इसको AAP ने नकारते हुए कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब हो रहा है.

AAP क्या बोले?

AAP पाटी के नेता आतिशी सहित अन्य नेताओं ने ईडी के दावे पर कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार बदले की राजनीति के तहत किया गया है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं. वक्त आने पर इसका जवाब देंगे.

- Advertisement -
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
HelloCities24 हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन से जुड़ी ताजा खबरें लाता है. अपने शहर की बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं HelloCities24 पर — भरोसेमंद हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म.
संबंधित खबरें

जरूर पढ़ें

- Advertisment -
Patna
haze
24 ° C
24 °
24 °
69 %
0kmh
40 %
Thu
41 °
Fri
41 °
Sat
42 °
Sun
39 °
Mon
38 °
- Advertisment -

अन्य खबरें