Bhagalpur News : भागलपुर में 13 दिसंबर (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आवश्यक तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा-निर्देश पर कोट में लंबित एवं मुकदमा पूर्व मामलों का तेजी से निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा.
यह लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के परिसरों में समान रूप से संचालित होगी.
विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निपटारा होगा त्वरित
राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा जिन्हें सुलह–समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है.
इनमें शामिल हैं —
● शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद
● एनआई एक्ट धारा 138 (चेक बाउंस) वाद
● बैंक ऋण वसूली वाद
● मोटर दुर्घटना दावा वाद
● श्रम विवाद
● बिजली और पानी बिल संबंधी विवाद
● वैवाहिक विवाद
● भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले
● सेवा संबंधित मामले (वेतन, भत्ता व सेवानिवृत्ति लाभ)
● राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित)
● अन्य दीवानी मामले — किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, माप-तौल, संविदा का पालन आदि
● बीएसएनएल संबंधी वाद
पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने नागरिकों, पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं से अपील की है कि इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और ब्याज, समय, ऊर्जा एवं न्यायिक खर्च बचाते हुए अपने वादों के समाधान के लिए आगे आएँ.
लोक अदालत से संबंधित जानकारी व सहायता के लिए —
📌 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100
📌 लैंडलाइन: 0641-2401017
📌 ईमेल: [email protected]
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