Exit Poll Ban: विधानसभा चुनावों के बीच निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर सख्त फैसला लिया है. आयोग ने 9 अप्रैल सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान किसी भी माध्यम से न तो एग्जिट पोल कराया जा सकेगा और न ही उससे जुड़ी सामग्री को सार्वजनिक या प्रसारित किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध उन 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू रहेगा, जहां इस समय चुनावी प्रक्रिया जारी है. पश्चिम बंगाल भी इस आदेश के दायरे में शामिल है.
आयोग ने यह कदम मतदान की निष्पक्षता और प्रक्रिया की पवित्रता बनाये रखने के उद्देश्य से उठाया है. साफ कर दिया गया है कि जब तक तय समयसीमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनावी रुझानों या संभावित नतीजों से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.
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नियम तोड़ा तो कार्रवाई तय
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिबंध की अवधि के भीतर एग्जिट पोल का प्रदर्शन, प्रसारण या प्रचार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के तहत उल्लंघन माना जायेगा. यानी तय समय से पहले इस तरह की सामग्री सामने लाना सीधे तौर पर कानूनी दायरे में आयेगा.
आयोग की चेतावनी, ये बातें जानना जरूरी
- सजा का प्रावधान: अगर कोई व्यक्ति, संस्था या मंच एग्जिट पोल पर लगी रोक का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है.
- कब से दिख सकेंगे एग्जिट पोल: चुनावी भविष्यवाणियां और एग्जिट पोल से जुड़ी सामग्री 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे के बाद ही सार्वजनिक की जा सकेगी.
इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के लिए जारी हुआ आदेश
निर्वाचन आयोग का यह फैसला केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है. चूंकि इन इलाकों में मतदान अलग-अलग तारीखों पर होना है, इसलिए एग्जिट पोल पर रोक भी पूरे चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से लागू की गयी है.
चुनाव से जुड़ी अहम बातें
- प्रचार पर ब्रेक: केरल और पुडुचेरी में मंगलवार शाम 6:00 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया. असम में प्रचार का समय शाम 5:00 बजे तक तय था, जिसके बाद वहां भी प्रचार थम गया.
- कब होगी वोटिंग: केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान कराया जायेगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है.
मतदान के समय में बदलाव भी संभव
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सामान्य तौर पर मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होता है. हालांकि, हर क्षेत्र में यही समय लागू रहे, यह जरूरी नहीं है. संबंधित इलाके की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए मतदान के समय में बदलाव किया जा सकता है.
आयोग ने यह भी साफ किया है कि एग्जिट पोल पर लगी रोक मतदान खत्म होने के साथ ही समाप्त नहीं मानी जायेगी. यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा, ताकि अंतिम मतदाता तक चुनावी माहौल किसी भी अनुमान से प्रभावित न हो.
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