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Tuesday, January 27, 2026
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Bihar Election 2025: रिश्वत, नकदी या शराब बांटने की सूचना पर तुरंत होगी कार्रवाई, 24 घंटे में कोर्ट में पेश होगा केस

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर अब तत्काल कार्रवाई होगी. भागलपुर जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टैटिक सर्विलांस टीम को सख्त निर्देश दिए हैं. नकदी, शराब या घूस जैसी गतिविधियों की सूचना पर टीमों को मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करनी होगी और पूरा मामला 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होगा.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की हर कोशिश पर अब तुरंत कार्रवाई की जाएगी. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वॉड (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) को सख्त निर्देश दिए हैं. ये आदेश व्यय एवं मॉनिटरिंग सेल की ओर से जारी किए गए हैं.

प्रलोभन या हथियार की सूचना पर तुरंत पहुंचेगी टीम

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि घूस, नकदी, शराब या किसी भी तरह के प्रलोभन की जानकारी मिलते ही एफएसटी और एसएसटी टीमें तत्काल मौके पर पहुंचें. अगर किसी असामाजिक तत्व द्वारा हथियार या गोला-बारूद का परिवहन किया जा रहा हो, तो उसकी भी त्वरित जांच हो.

कानूनी कार्रवाई और 24 घंटे में कोर्ट में पेशी

पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि ऐसे मामलों में जब्त वस्तुओं की सूची तैयार करें, गवाहों के बयान दर्ज करें और सभी साक्ष्य सुरक्षित रखें. जब्त की गई वस्तुओं का पंचनामा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाएगा.
पूरा मामला 24 घंटे के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उड़नदस्ते के मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई के दौरान सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हों और किसी तरह की अव्यवस्था न फैले.

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वीडियो रिकॉर्डिंग और एफआईआर अनिवार्य

हर कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी. एफएसटी प्रभारी को निर्देश है कि रिश्वत देने या लेने वाले व्यक्ति, या प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़े गए लोगों के खिलाफ तुरंत शिकायत या एफआईआर दर्ज करें. दर्ज रिपोर्ट की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भी भेजनी होगी.

उम्मीदवार के खर्च से जुड़ा मामला होगा अलग से दर्ज

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यदि किसी मामले में किसी उम्मीदवार का संबंध पाया जाता है, तो उसका उल्लेख शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में किया जाएगा. इससे उम्मीदवार के चुनाव खर्च और आचार संहिता के पालन पर निगरानी रखी जा सकेगी.

गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अवधि में किसी भी तरह की अनियमितता, घूस या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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