Bihar News : भागलपुर में कहलगांव प्रखंड के ओगरी, लगमा एवं वंशीपुर पंचायत में पदस्थापित कृषि समन्वयक कुमार सदाशिव को कार्य में लापरवाही और बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने 7 जनवरी 2026 को निलंबन का आदेश जारी किया.
बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कहलगांव के प्रतिवेदन के अनुसार कुमार सदाशिव ने 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन 2 जनवरी 2026 से बिना किसी सूचना के पंचायत मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए. इस दौरान वे e-KYC जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी शामिल नहीं हुए.
स्पष्टीकरण मांगने पर भी नहीं दिया जवाब
प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कहलगांव द्वारा 2 जनवरी एवं 4 जनवरी 2026 को उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया गया. विभाग ने इसे स्वेच्छाचारिता और कर्तव्यहीनता की श्रेणी में माना है.
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एग्री स्टैक परियोजना के कार्य में बाधा
जांच में यह भी सामने आया कि एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति कार्य में जानबूझकर लापरवाही बरती गई, जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हुआ. यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन बताया गया है.
डीडीसी की समीक्षा बैठक में कार्रवाई के निर्देश
06 जनवरी 2026 को उप विकास आयुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति और कार्य में लापरवाही को गंभीर माना गया. बैठक में संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
जिला कृषि पदाधिकारी ने किया निलंबन
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी ने 7 जनवरी 2026 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) के तहत श्री कुमार सदाशिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
निलंबन अवधि में मुख्यालय नवगछिया
निलंबन की अवधि में कुमार सदाशिव का मुख्यालय अनुमंडल कृषि कार्यालय, नवगछिया निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. मामले में आरोप पत्र अलग से जारी किए जाने की जानकारी दी गई है.
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