Bhagalpur News : ‘सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)’ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई की.
समीक्षा भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने लगभग 70 आवेदनों पर सुनवाई की. इनमें लंबित पेंशन, भूमि विवाद, दखल-दिहानी, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, शस्त्र अनुज्ञप्ति और किरायेदारी से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे.
जनसुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक दुर्गा शंकर, वरीय उप समाहर्ता अंकिता चौधरी, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) राकेश रंजन, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी नजर
सन्हौला प्रखंड के रामडीह निवासी निर्मल पासवान ने अतिक्रमण हटाने के पूर्व आदेश के अनुपालन की मांग की. ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अंचलाधिकारी ने बताया कि विपक्षी पक्ष ने जमीन की रसीद और परवाना प्रस्तुत किया है. जिलाधिकारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया.
गोराडीह के जयप्रकाश मंडल ने दाखिल-खारिज से संबंधित मामला रखा, जबकि गोपालपुर के दीपक कुमार राम ने आरोप लगाया कि दबंग पक्ष वर्षों से उन्हें जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है. इस मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवगछिया को व्यक्तिगत निगरानी कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
कहलगांव के पक्की सराय निवासी मुकेश शर्मा ने वर्ष 2020-21 में जमीन का पर्चा मिलने के बावजूद दखल-दिहानी नहीं होने की शिकायत की. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी कहलगांव को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.
गंगा में अवैध जाल और केवाला में छेड़छाड़ की शिकायत
कहलगांव के दशरथ सहनी ने बुद्धूचक थाना क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध रूप से जाल लगाने की शिकायत की. इस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
सुल्तानगंज के गंगापुर निवासी राकेश रंजन ने आरोप लगाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी जमीन के केवाला में छेड़छाड़ कर उन्हें बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी सुल्तानगंज को जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा.
इसके अलावा अन्य आवेदनों में किराए के मकान पर जबरन कब्जा, बिना किराया दिए रहने और शस्त्र अनुज्ञप्ति से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई.
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