Bagaha Crime : जिला एवं अपर सत्र न्यायालय की अदालत ने पति की चाकू मारकर हत्या के मामले में आरोपी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने उसे एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
क्या है घटना और मामला?
यह मामला धनहा थाना क्षेत्र का है (कांड संख्या 204/25). घटना 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल मनोज इलाज के दौरान अस्पताल में ही चल बसे.
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अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य
अदालत ने मृतक का अस्पताल में दर्ज बयान महत्वपूर्ण माना, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि उसकी पत्नी ने उस पर चाकू से हमला किया. मृतक की मां ने भी अदालत में गवाही दी कि उनका बेटा खून से लथपथ अवस्था में मदद के लिए दरवाजे पर खड़ा था. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और मृत्यु पूर्व दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की.
स्पीडी ट्रायल में फैसला
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल का सहारा लिया. लगभग 30 दिनों के भीतर आठ गवाहों की गवाही दर्ज की गई और आरोपी को सजा सुनाई गई.
समाज के लिए संदेश
अपर लोक अभियोजक Jitendra Bharti ने इस फैसले को समाज के लिए सकारात्मक संदेश बताया. मृतक और आरोपी के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष और डेढ़ वर्ष है.
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