Bhagalpur News : भागलपुर जिले में वर्ष 2016 के एक आपराधिक मामले में माननीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. शाहकुंड थाना कांड संख्या 66/2016 से जुड़े इस मामले में अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.
किन आरोपियों को मिली सजा
मामले में मनोज कुमार सिंह, महेश चौधरी और धनंजय चौधरी (सभी निवासी हसनाथपुर, थाना-सजौर, जिला-भागलपुर) को दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है.
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अदालत के आदेश के अनुसार:
- धारा 324/149 एवं 325/149 के तहत प्रत्येक को दो-दो वर्ष का कारावास
- धारा 147 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास तथा जुर्माना
- धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष की सजा एवं जुर्माना
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
पुलिस जांच और चार्जशीट की भूमिका
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच के दौरान साक्ष्य संकलन पर विशेष ध्यान दिया गया था. गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को विधिवत संकलित कर समय पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई.
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य इतने ठोस थे कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोप सिद्ध मान लिए. पुलिस ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में पेशेवर जांच और तत्परता का परिणाम बताया.
कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश
जिला पुलिस का कहना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी है जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं. पुलिस प्रशासन ने दोहराया कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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