Bhagalpur News : भागलपुर में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की तीसरी बैठक समीक्षा भवन में आयोजित की गई. बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के त्वरित और प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई.
मुआवजा, पेंशन और मामलों की स्थिति
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस अधिनियम के अंतर्गत आवंटित राशि से अब तक 224 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है. इस वर्ष जिले में अब तक कुल 187 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी मामलों में अधिनियम की धाराओं के अनुरूप जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है.
SC/ST Act के तहत 46 आश्रितों को अनुमान्य पेंशन राशि का प्रतिमाह नियमित भुगतान किया जा रहा है. वहीं, नवंबर माह में दोनों पुलिस जिलों में न्यायालय में विचाराधीन चार मामलों में अंतिम निर्णय हुआ, जिसमें तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई.
जांच, चार्जशीट और दुरुपयोग रोकने के निर्देश
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिनियम का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग न हो और जांच पदाधिकारी संवेदनशीलता के साथ मामलों की जांच सुनिश्चित करें. भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पंजीकरण से पहले समुचित जांच के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा गया.
इसके साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र समर्पण हेतु लंबित 319 मामलों में पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित एवं संवेदनशील अनुसंधान पूर्ण कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया.
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