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Wednesday, December 31, 2025
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Bihar Election 2025 : भागलपुर में मतगणना के दौरान लागू रहेगी निषेधाज्ञा, प्रशासन ने की कड़ी निगरानी की तैयारी

Bihar Election 2025 : भागलपुर में 14 नवम्बर को होने वाली मतगणना के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है.

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवम्बर को निर्धारित है. इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अशांति रोकने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है.

दो स्थानों पर होगी मतगणना

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार भागलपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों – 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती (अ.जा.), 155 कहलगांव, 156 भागलपुर, 157 सुल्तानगंज और 158 नाथनगर – के मतों की गिनती दो स्थलों पर की जाएगी.

  • महिला आईटीआई, बरारी, भागलपुर
  • राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज, बरारी, भागलपुर

जिला प्रशासन ने बताया कि मतगणना दिवस के दौरान इन दोनों केन्द्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी.

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मतगणना स्थल पर सख्त रोक-टोक

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में निम्नलिखित पाबंदियां लागू रहेंगी –

  • सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केन्द्र की 100 मीटर परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
  • मतगणना दिवस पर किसी भी प्रकार का जुलूस या विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.
  • निजी वाहन (मतगणना कार्य में लगे वाहन छोड़कर) केन्द्र के 200 मीटर दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
  • निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कोडलेस फोन लेकर मतगणना स्थल के भीतर नहीं जा सकेगा.
  • केवल वैध पहचान पत्रधारी अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे.
  • प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी ही अपने निर्धारित स्थान पर रहेंगे.
  • मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के समूह में जमा होना वर्जित रहेगा.

14 नवम्बर तक रहेगा आदेश प्रभावी

यह आदेश 13 नवम्बर को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है और यह 14 नवम्बर को मतगणना कार्य समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है.

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