Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में करीब 2.58 लाख ऐसे खाते मौजूद हैं, जिनमें कुल 100.96 करोड़ रुपए जमा हैं और इनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है. यह जानकारी जिले के अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक दिवाकर सिन्हा ने दी. उन्होंने बताया कि जिन खातों में 10 वर्षों तक किसी भी तरह का लेन-देन नहीं होता और ग्राहक कोई दावा भी नहीं करते, उन खातों की राशि को सुरक्षा के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में स्थानांतरित कर दिया जाता है.
म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशों के अनक्लेम्ड पैसे ऐसे मिलते हैं
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सिन्हा ने बताया कि शेयर, डिविडेंड, बांड, डिबेंचर जैसे निवेश सात वर्ष बाद अनक्लेम्ड माने जाते हैं और फिर SEBI के IEPF (Investor Education Protection Fund) में भेज दिए जाते हैं. इसी तरह लघु बचत योजनाओं, बीमा और भविष्य निधि की अनक्लेम्ड राशि 7 से 10 वर्ष बाद IRDAI के SCWF (Senior Citizen Welfare Fund) में चली जाती है. म्यूचुअल फंड और उनके डिविडेंड भी सुरक्षा की दृष्टि से SEBI के पास जमा हो जाते हैं. अगर कोई दावेदार दावा करना चाहे, तो इन संस्थाओं के माध्यम से रकम वापस प्राप्त करना आसान होता है.
अनक्लेम्ड एसेट्स निपटान के लिए देशभर में अभियान
उन्होंने बताया कि अनक्लेम्ड एसेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से ‘अनक्लेम्ड एसेट्स के कुशल एवं त्वरित निपटान अभियान’ चलाया है. इसी अभियान के पांचवें चरण में शुक्रवार को चाईबासा स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा परिसर (पोस्ट ऑफिस चौक) में शाम 11 बजे से जिलास्तरीय शिविर आयोजित किया जा रहा है.
जिले के सभी वित्तीय संस्थान लगाएंगे स्टॉल
इस शिविर में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, सिक्योरिटी फर्म और पेंशन भुगतान संस्थान अपने-अपने स्टॉल लगाएंगे. यहां अनक्लेम्ड एसेट्स का त्वरित निपटान किया जाएगा. साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी लोगों की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे. क्लेम प्रक्रिया के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र भी स्टॉल पर उपलब्ध रहेंगे.
परिजनों के खाते में जमा राशि कैसे प्राप्त करें?
ग्राहक अपने आधार, पैन, पासपोर्ट फोटो आदि के स्वयं-प्रमाणित दस्तावेज जमा कर अनक्लेम्ड राशि को ब्याज सहित वापस पा सकते हैं. यदि पासबुक या अन्य दस्तावेज उपलब्ध न हों, पर बैंक खाते की जानकारी हो, तो RBI के उद्गम पोर्टल (udgam.rbi.org.in) पर PAN, जन्मतिथि और नाम दर्ज कर जानकारी खोजी जा सकती है. उसके बाद संबंधित बैंक में क्लेम फॉर्म भरकर रकम ब्याज सहित वापस मिल जाती है.
मृत खाताधारकों के मामले में प्रक्रिया
बैंकों ने बताया कि कई अनक्लेम्ड खाते ऐसे हैं जिनके खाताधारकों का निधन हो चुका है. ऐसे मामलों में नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी मृतक का KYC और अपना KYC जमा कर उस खाते की राशि का दावा कर सकते हैं. औपचारिकताएँ पूरी होने पर उन्हें पैसा प्रदान कर दिया जाएगा. शिविर में अनक्लेम्ड एसेट्स के निपटान के साथ-साथ जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना में नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.
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