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कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पंजाब में भी बैन, एमपी में 16 बच्चों की मौत के बाद मान सरकार की सख्ती

Coldrif Cough Syrup Ban : मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. लैब रिपोर्ट में इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे घातक रसायन की बड़ी मात्रा पाई गई. यह रसायन लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. सभी मेडिकल स्टोर्स को स्टॉक सील कर एफडीए को रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं. केंद्र ने दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी है.

Coldrif Cough Syrup Ban : मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम उस भयावह घटना के बाद उठाया गया, जिसमें जहरीले सिरप से मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हो गई थी. जांच में सिरप को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” घोषित किया गया, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे घातक रसायन की 46.28% w/v मात्रा पाई गई. यह वही रसायन है जो ब्रेक फ्लूइड और गोंद बनाने में इस्तेमाल होता है और लीवर, किडनी व नर्वस सिस्टम को नष्ट कर सकता है.

लैब रिपोर्ट में खुलासा, घातक केमिकल मिला

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पंजाब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने आदेश जारी करते हुए सभी दवा विक्रेताओं, थोक कारोबारियों और मेडिकल स्टोर्स को मौजूदा स्टॉक तुरंत सील कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

यह सिरप बैच नंबर SR-13 (निर्माण: मई 2025, एक्सपायरी: अप्रैल 2027) स्रेसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड, सुंगुवरचत्रम (कांचीपुरम, तमिलनाडु) द्वारा तैयार किया गया था. सामान्य रूप से इसमें पेरासिटामॉल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट होना चाहिए था, लेकिन एमपी ड्रग टेस्टिंग लैब की 4 अक्टूबर की रिपोर्ट ने इसे मिलावटी और असुरक्षित घोषित कर दिया.

केंद्र ने राज्यों को सतर्क किया, कंपनी पर कड़ी कार्रवाई

छिंदवाड़ा जिले में अगस्त से शुरू हुई इस त्रासदी में अब तक 16 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं. इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ने भी कोल्ड्रिफ सिरप पर बैन लगा दिया है.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए, जबकि सीडीएससीओ ने स्रेसन फार्मा के खिलाफ सबसे गंभीर धाराओं में कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

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