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एसआईआर के लिए तैयार रखें 13 तरह के दस्तावेज, अप्रैल से विशेष पुनरीक्षण की तैयारी

SIR In Jharkhand: झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अप्रैल से शुरू होने की संभावना. एसआईआर के दौरान दस्तावेज सत्यापन और नामों की शुद्धता पर रहेगा फोकस. आयोग ने मतदाताओं से जरूरी कागजात पहले से तैयार रखने की अपील की.

SIR In Jharkhand: झारखंड में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में चुनावी कवायद तेज हो गई है. राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होने की संभावना है. निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

2003 की सूची से हो रही मैपिंग

आयोग के निर्देश पर बीते महीनों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर वर्तमान सूची का मिलान किया गया है. बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण एकत्र कर रहे थे. परिवार के सदस्यों के आधार पर फैमिली ट्री तैयार किया गया, ताकि एक ही परिवार में दर्ज नामों की शुद्धता और पात्रता सुनिश्चित की जा सके.

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इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या अपात्र नामों को चिन्हित करना और योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना है.

दस्तावेज जमा करना होगा अनिवार्य

विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदान की आयु और योग्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया में स्वयं के साथ-साथ माता-पिता से संबंधित स्व-प्रमाणित दस्तावेज अलग-अलग जमा करने होंगे.

इनमें नागरिकता, पहचान, निवास और निर्वाचन संबंधी प्रमाण शामिल हैं. आयोग ने 13 प्रकार के दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिसे मार्गदर्शक सूची बताया गया है. अंतिम निर्णय सत्यापन प्रक्रिया के बाद लिया जाएगा.

गांव-शहर में चलाया गया जागरूकता अभियान

मतदाताओं को प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया. विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर दस्तावेज अपडेट कराने, नए प्रमाण पत्र बनवाने और आवेदन की विधि समझाने का काम किया गया.

प्रशासन का मानना है कि व्यापक जागरूकता से पुनरीक्षण कार्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा.

आधार पर आयोग का रुख स्पष्ट

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं है. हालांकि, पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे सहायक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है.

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे आवश्यक कागजात पहले से तैयार रखें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. आगामी दिनों में दस्तावेज जांच और नागरिकता सत्यापन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.

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