Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और राजमार्गों पर घूमने वाले मवेशियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने एनएचएआई सहित सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया कि वे हाईवे और एक्सप्रेसवे को आवारा पशुओं से मुक्त कराएं. शीर्ष अदालत ने स्कूलों, कॉलेजों और अस्पताल परिसरों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई है.
राजमार्गों से मवेशियों को हटाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त अभियान चलाकर उन स्थानों की पहचान करें, जहां अक्सर आवारा मवेशी और अन्य पशु सड़क पर पाए जाते हैं. अदालत ने कहा कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को ऐसे पशुओं से मुक्त रखना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है.
शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों पर रोक
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अदालत ने सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर भी गौर किया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे परिसरों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों को चिन्हित कर निर्दिष्ट शेल्टर में ले जाया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे.
अगली सुनवाई 13 जनवरी को
इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राधिकरणों से रिपोर्ट मांगी है कि अब तक सड़कों से आवारा मवेशियों और कुत्तों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है.
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