Arvind Kejriwal Video: दिल्ली के कथित एक्साइज नीति मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप टिकाऊ नहीं थे. उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही कहते आए हैं कि सच की जीत होती है और उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था.
मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अदालत के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके. उन्होंने अपनी पार्टी को ‘कट्टर ईमानदार’ बताते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों का सच अदालत के सामने उजागर हो गया है.
VIDEO | AAP national convenor Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) breaks down as he addresses media after appearing before Rouse Avenue Court over the Delhi Excise Policy case. He says, "For the past few years, the way BJP has been accusing us in the Delhi excise policy case, today… pic.twitter.com/jtREb0JyVi
— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026
राजनीतिक साजिश का आरोप
अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए बड़ी साजिश रची गई. उनका कहना था कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया और उन्हें भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए घर से हिरासत में लिया गया.
#WATCH | Family of former Delhi CM Arvind Kejriwal welcomes him as he, along with former Deputy CM Manish Sisodia, arrives at his residence.
— ANI (@ANI) February 27, 2026
The Rouse Avenue court discharged both AAP leaders in the Delhi Excise policy case.
(Video Source: AAP) pic.twitter.com/nblU348jvz
उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है और भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं. बातचीत के दौरान वे कुछ समय के लिए भावुक भी हो गए.
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अदालत की टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका पर्याप्त साक्ष्यों से समर्थन नहीं मिलता. न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं रहा.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दिल्ली सरकार की उस पूर्व एक्साइज नीति के निर्माण और क्रियान्वयन की जांच कर रही थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि नीति के जरिए कथित अनियमितताएं हुईं.
सीबीआई हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती है. एजेंसी का कहना है कि वह निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कथित साजिश के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले और आरोप न्यायिक परीक्षण में खरे नहीं उतरे.
घर वापसी पर स्वागत
अदालत से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने-अपने घर पहुंचे, जहां परिवार और समर्थकों ने उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं पर फूल बरसाए गए और समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. एक ओर आम आदमी पार्टी इस फैसले को बड़ी राहत और नैतिक जीत के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जा रही, क्योंकि जांच एजेंसी उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर रही है.
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