E-Rickshaw Kalyan Yojana : उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई-रिक्शा कल्याण योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे ई-रिक्शा खरीदकर अपना रोजगार शुरू कर सकें. योजना सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है और इसका लक्ष्य राज्य में युवाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
योजना का मकसद
ई-रिक्शा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना है. इस योजना के जरिए युवा पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं.
योजना के लाभ
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है. इसके अलावा, लाभार्थी केंद्र सरकार की बीमा योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक दुर्घटना बीमा.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा.
आवेदन कैसे करें (ऑफलाइन)
ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदक को नजदीकी सहकारी बैंक में आवेदन करना होगा. प्रक्रिया इस प्रकार है:
- संबंधित सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है.
- आवेदक और दो जमानतदार बैंक के नाममात्र सदस्य बने.
- आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें.
- बैंक द्वारा आवेदन की जांच के बाद ऋण स्वीकृत किया जाएगा और राशि सीधे ई-रिक्शा डीलर को जारी होगी.
- लाभार्थी ऋण की राशि दैनिक या मासिक किस्तों में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुका सकेगा.
आवश्यक दस्तावेज
- ई-रिक्शा डीलर का कोटेशन
- दो जमानतदारों का विवरण
- उत्तराखंड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- सहकारी बैंक का बैंक स्टेटमेंट
- स्थानीय पते वाला वोटर आईडी कार्ड
- बिजली या पानी का बिल
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- किराए के मकान में रहने वालों के लिए किरायानामा प्रमाण पत्र
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