Goa Night Club Fire : गोवा के नाइट क्लब में 7 दिसंबर की रात लगी भीषण आग के बाद बुधवार देर रात सरकार ने क्लब संचालक गौरव और सौरव लूथरा के पासपोर्ट रद्द कर दिए. आग लगने के कुछ ही समय बाद दोनों भाई थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर देश छोड़कर भाग निकले थे. अब पासपोर्ट रद्द होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की उम्मीद है. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी. सरकार का यह कदम पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
पासपोर्ट क्या होता है और क्यों ज़रूरी माना जाता है?
पासपोर्ट किसी नागरिक की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता का आधिकारिक प्रमाण होता है. यह दस्तावेज विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और विदेशी यात्रा के लिए सबसे आवश्यक कागजातों में से एक माना जाता है. किसी अन्य देश में प्रवेश करने, वीजा प्राप्त करने, शिक्षा या नौकरी के उद्देश्य से विदेश जाने पर इसकी अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है. सरल शब्दों में कहें तो यह अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र होता है, जिसके बिना विदेश यात्रा संभव नहीं.
पासपोर्ट रद्द हो जाए तो क्या पड़ता है असर?
| क्रम संख्या | पासपोर्ट के फायदे | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | अंतरराष्ट्रीय यात्रा | किसी भी देश में जाने, आने और सीमा पार करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य दस्तावेज है. |
| 2 | वीजा प्राप्त करना | दूसरे देशों का वीजा पासपोर्ट पर ही जारी होता है; यह वीजा प्रक्रिया का मुख्य आधार है. |
| 3 | अंतरराष्ट्रीय पहचान | यह विदेश में आपकी आधिकारिक पहचान और नागरिकता का प्रमाण है. |
| 4 | विदेश में आपातकालीन सहायता | विदेशी देश में परेशानी होने पर भारतीय दूतावास पासपोर्ट के आधार पर मदद करता है. |
| 5 | विदेशी शिक्षा | विश्वविद्यालय प्रवेश, स्कॉलरशिप, वीजा इंटरव्यू आदि में पासपोर्ट आवश्यक होता है. |
| 6 | विदेश में नौकरी | Gulf, USA, Europe आदि में जॉब पाने और वर्क वीजा के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है. |
पासपोर्ट रद्द होने का पहला और सबसे प्रत्यक्ष असर यह होता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता. एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऐसे व्यक्ति को तुरंत रोक देता है, क्योंकि उसकी कानूनी पहचान अस्थिर हो जाती है. जैसे ही पासपोर्ट की वैधता समाप्त होती है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अधिकार भी समाप्त माना जाता है.
यदि कोई व्यक्ति पहले से विदेश में हो और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, तो स्थिति और कठिन हो जाती है. रद्द पासपोर्ट विदेश में मान्य नहीं रहता और उसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती. ऐसी अवस्था में भारतीय दूतावास से आपात सहायता लेनी होती है, अन्यथा उस देश के स्थानीय कानून के तहत कार्रवाई भी संभव है. इतना ही नहीं, पासपोर्ट समाप्त होते ही किसी विदेशी देश में मिलने वाला वीजा भी स्वतः समाप्त माना जाता है. पासपोर्ट एक्ट, 1967 के अनुसार रद्द किया गया पासपोर्ट सरकार के पास जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
किस स्थिति में सरकार पासपोर्ट रद्द करती है?
पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3) विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट रद्द करने और जब्त करने का अधिकार देती है. किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देना, तथ्यों को छिपाना, आपराधिक रिकॉर्ड होना या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना रद्द करने के प्रमुख कारण होते हैं. इसके अतिरिक्त, देश की एकता व अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर भी पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है.
साथ ही, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित हो या वह जांच में सहयोग न कर रहा हो, तब भी सरकार पासपोर्ट को निलंबित या रद्द कर सकती है. गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू होती है. सरकारी एजेंसियां इस कदम के माध्यम से आरोपी की विदेश में छिपने या भागने की संभावना को रोकती हैं, जिससे उसे भारतीय न्याय व्यवस्था के दायरे में लाया जा सके.
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