Income Tax Deadline: साल 2025 खत्म होने में अब गिनती के दिन बचे हैं. नए साल की तैयारियों के बीच आयकर से जुड़े कुछ अहम काम अगर समय रहते पूरे नहीं किए गए, तो 1 जनवरी के बाद आर्थिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं. आयकर विभाग ने कई मामलों में 31 दिसंबर की अंतिम तारीख तय की है, जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.
देरी से ITR भरने की आखिरी तारीख
जो लोग वित्त वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न तय समय पर दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर अंतिम मौका है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत इस तारीख तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
हालांकि, इसके लिए जुर्माना देना होगा. सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लगेगी, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा. अगर टैक्स बकाया है तो उस पर ब्याज भी अलग से देना पड़ेगा.
पैन–आधार लिंक नहीं तो अटक जाएंगे कई काम
पैन और आधार को लिंक करना भी बेहद जरूरी है. जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन से लिंक करना अनिवार्य है. तय समय तक लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है.
पैन के इन-एक्टिव होते ही बैंकिंग लेनदेन, निवेश और टैक्स रिफंड जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे रोजमर्रा के वित्तीय काम अटक सकते हैं.
रिटर्न में गलती सुधारने का भी मौका
जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है लेकिन उसमें कोई जानकारी गलत रह गई है, उनके लिए भी 31 दिसंबर तक का समय है. इस अवधि में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर गलती सुधारी जा सकती है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर सुधार के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है तो 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पेनाल्टी लग सकती है. 31 दिसंबर के बाद रिटर्न में संशोधन का विकल्प खत्म हो जाएगा.
घर बैठे ऐसे निपटाएं जरूरी काम
इन सभी कामों को आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है. पैन–आधार लिंकिंग ऑनलाइन या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए भी की जा सकती है.
विशेषज्ञों की सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो या डाउन हो सकता है.
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