Bhagalpur News : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर जनवरी 2026 से अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को अब 1:4 की जगह 2:3 के नए अनुपात में खाद्यान्न मिलेगा.
क्या बदला है नई व्यवस्था में
अब तक अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न — 7 किलो गेहूँ और 28 किलो चावल (1:4 अनुपात) दिया जा रहा था.
जनवरी 2026 से वही 35 किलोग्राम खाद्यान्न 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल (2:3 अनुपात) के रूप में दिया जाएगा.
पूर्विकताप्राप्त लाभुकों के लिए भी बदलाव लागू रहेगा अब
- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न पहले जहाँ 1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल के अनुपात में दिया जाता था,
- वहीं अब 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल के नए अनुपात में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रदेश के लिए कुल खाद्यान्न आवंटन
भारत सरकार के पत्रांक – 1-8/2013-BP.III (Vol.II) Pt. (e-323732) दिनांक 28.11.2025 के अनुसार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य को
- गेहूं — 1,84,236.684 मीट्रिक टन
- चावल — 2,76,355.026 मीट्रिक टन
- कुल — 4,60,591.710 मीट्रिक टन खाद्यान्न
आवंटित किया गया है.
जनवरी 2026 से नए अनुपात में जारी रहेगा वितरण
जनवरी 2026 से अगले आदेश तक जिलावार तालिका के आधार पर
- अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा (14 किग्रा गेहूँ + 21 किग्रा चावल)
- पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा (2 किग्रा गेहूँ + 3 किग्रा चावल)
निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.
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