Bihar News : भागलपुर में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने गुरुवार को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी अंकुश कुमार को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. फैसला विशेष न्यायाधीश प्रणव कुमार भारती की अदालत से आया. साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तय राशि जमा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
पीड़िता ने खुद दर्ज करवाया था मामला
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने मामले की पैरवी की. सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला अक्टूबर 2023 का है. पीड़िता ने स्वयं शाहकुंड थाने में केस दर्ज कराया था.
छठी समारोह के दौरान हुआ था कांड
एफआईआर के अनुसार पीड़िता अपनी मां के ननिहाल स्थित मौसी की बेटी की छठी में शामिल होने गई थी. रात लगभग नौ बजे भोजन के बाद अंकुश ने उसका मुंह दबाकर जबरन कुछ दूरी पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया.
20 नवंबर को दोषी करार, अब सजा
अदालत ने 20 नवंबर को आरोप तय होने के बाद अंकुश को दोषी करार दिया था. गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई.
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