Deoghar News : नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा (COTPA) अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन को लेकर की गई.
अभियान सिविल सर्जन डॉ. जुगल किशोर चौधरी और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुआ. उनके निर्देशन में सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने नगर क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों—बरमसिया, वीआईपी चौक, एएस कॉलेज और सत्संग चौक—में दुकानों की जांच की.
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टीम ने कुल 43 दुकानों की जांच की, जिसमें 10 दुकानों पर कोटपा कानून का उल्लंघन पाया गया. नियम तोड़ने वाले दुकानदारों से कुल ₹2120 का जुर्माना वसूला गया. साथ ही उन्हें झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि कोटपा-2003 की धारा 4 और 6 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है.
कानून का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. इस अभियान में अभिषेक लाल, विजय सिंह और नगर थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
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