Income Tax Alert: फर्जी राजनीतिक दान और गलत कर कटौती का दावा करने वाले करदाताओं के खिलाफ आयकर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और कुछ संस्थाओं के नाम पर दिखाए गए संदिग्ध दान मामलों को लेकर विभाग ने करदाताओं को सीधे सतर्क करना शुरू कर दिया है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं. इसमें उनसे कहा जा रहा है कि यदि आयकर रिटर्न में गलत दावे किए गए हैं, तो समय रहते उन्हें ठीक कर लिया जाए.
डेटा एनालिटिक्स से सामने आए मामले
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार एडवांस डेटा एनालिटिक्स और पैटर्न आधारित जांच के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या कुछ संस्थाओं को दान दिखाकर कर देनदारी कम की गई. कई मामलों में गलत कटौती के आधार पर फर्जी रिफंड का दावा भी किया गया है.
सुधार का दिया जा रहा अवसर
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पहल दंडात्मक कार्रवाई से पहले सुधार का मौका देने के उद्देश्य से की गई है. इसके तहत करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न को अपडेट करने और गलत दावों को स्वेच्छा से वापस लेने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें लंबी जांच और नोटिस प्रक्रिया से बचाया जा सके.
12 दिसंबर 2025 से अलर्ट अभियान
मंत्रालय के मुताबिक, 12 दिसंबर 2025 से ऐसे करदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सूचनाएं भेजी जा रही हैं. इन संदेशों में संभावित गलत दावों की जानकारी देते हुए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जा रही है.
आगे क्या हो सकता है
यदि करदाता तय समय में अपने रिटर्न अपडेट नहीं करते और गलत दावों को वापस नहीं लेते हैं, तो आयकर विभाग औपचारिक जांच, नोटिस और पेनल्टी की कार्रवाई शुरू कर सकता है. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान से टैक्स अनुपालन बढ़ेगा और फर्जी दान के जरिए कर चोरी पर रोक लगेगी.
आयकर विभाग ने साफ कहा है कि जिन करदाताओं ने राजनीतिक या चैरिटेबल दान के नाम पर गलत कटौती का दावा किया है, उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए और समय रहते अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए.
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