इस खबर में क्या है?
Bargain Land Scam: झारखंड के बहुचर्चित बड़गाईं 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लाउंड्रिंग मामले में करीब तीन साल बाद न्यायिक प्रक्रिया ने अहम मोड़ ले लिया है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने गुरुवार को मामले के 17 आरोपियों में से 14 के खिलाफ आरोप गठित कर दिए. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके. उनकी ओर से समय मांगे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त तय की है.
यह मामला लंबे समय से झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है. अब आरोप तय होने के बाद मुकदमे की सुनवाई ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ेगी.
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तीन साल की जांच के बाद आरोप तय करने तक पहुंचा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में 26 फरवरी 2023 को ईसीआईआर संख्या-06/2023 दर्ज कर जांच शुरू की थी. सदर थाना कांड संख्या-272/2023 और पहले से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर शुरू हुई जांच के दौरान एजेंसी ने कई बार छापेमारी की, दस्तावेज जुटाए और पूरक अभियोजन शिकायतें दाखिल कीं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर विशेष अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया चली.
विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए.
ईडी का दावा- फर्जी कागजात से हुई करोड़ों की जमीन की डील
ईडी के अनुसार, बरियातू-बड़गाईं क्षेत्र की गैर-हस्तांतरणीय भुईंहरी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध तरीके से खरीदा और बेचा गया. जांच एजेंसी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जिसने करोड़ों रुपये के लेन-देन को अंजाम दिया. एजेंसी का आरोप है कि जमीन के सौदे से आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से पूरी प्रक्रिया संचालित की गई.
डायरी, बैंक ट्रांजेक्शन और कॉल डिटेल बने अहम आधार
जांच के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने का दावा किया है. एजेंसी के मुताबिक, छापेमारी में मिली डायरियों में कथित नकद लेन-देन का ब्यौरा दर्ज मिला. इसके अलावा बैंक खातों की जांच, वित्तीय लेन-देन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से आरोपियों के बीच संपर्क और आर्थिक संबंधों के संकेत मिले. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोप तय करने का आग्रह किया गया था.
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इन 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने तय किए आरोप
आरोप तय किए गए आरोपियों में—
- पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद
- तपस घोष
- शेखर कुशवाहा
- मोहम्मद सद्दाम हुसैन
- आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की
- अफसर अली
- मोहम्मद इरशाद अख्तर
- कुमार राजश्री
- मनोज कुमार यादव
- प्रिया रंजन सहाय
- बिपिन सिंह
- बिजेंद्र सिंह
- संजीत कुमार
- मोहम्मद इरशाद
शामिल हैं.
11 अगस्त को होगी सुनवाई
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन की ओर से अदालत से समय मांगा गया. इसके बाद विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया स्थगित करते हुए 11 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी. अब इस दिन यह स्पष्ट होगा कि इन तीनों के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं या नहीं.


