UGC New Rules : 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल ही में बनाए गए नए नियमों पर रोक लगा दी. इन नियमों को कई पक्षों ने चुनौती दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये नियम संविधान और यूजीसी अधिनियम, 1956 के खिलाफ हैं. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे.
Supreme Court stays the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, notified on January 23, 2026 which was challenged by various petitioners as being arbitrary, exclusionary, discriminatory and in violation of the Constitution… pic.twitter.com/KUuXgEMntL
— ANI (@ANI) January 29, 2026
सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों की समीक्षा केवल संवैधानिक वैधता और कानूनी आधार पर की जा रही है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के शैक्षणिक संस्थान स्वतंत्र, न्यायसंगत और समावेशी होने चाहिए. कोर्ट ने जातिगत भेदभाव से जुड़े नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले.
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए नए नियमों को स्थगित कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.
विरोध प्रदर्शन
नए नियमों के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए. छात्र समूहों और विभिन्न संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये नियम तुरंत वापस लिए जाएं.
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