Union Budget 2026 : बजट 2026-27 में नौकरीपेशा करदाताओं को टैक्स राहत नहीं मिली. पुरानी और नई कर व्यवस्था पहले जैसी ही लागू रहेंगी. सरचार्ज और हेल्थ-एजुकेशन सेस 4% अतिरिक्त लागू होगा.
Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) संशोधन की समय-सीमा बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन आयकर दरों में कोई राहत नहीं दी. नौकरी-पेशा वर्ग को इस बार भी टैक्स स्लैब में किसी बदलाव का लाभ नहीं मिला.
सरकार ने साफ किया है कि पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाएं पहले की तरह लागू रहेंगी. यानी करदाताओं को वही स्लैब फॉलो करने होंगे जो पहले से लागू हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस आय वर्ग पर कितना टैक्स लागू रहेगा.
नीचे वित्त वर्ष 2025-26 और 2024-25 के टैक्स स्लैब विस्तार से दिए गए हैं.
वित्त वर्ष 2025-26 : टैक्स स्लैब
पुरानी कर व्यवस्था (सामान्य करदाता)
आय
टैक्स
₹2.5 लाख तक
शून्य
₹2.5–5 लाख
5%
₹5–10 लाख
₹12,500 + 20%
₹10 लाख+
₹1,12,500 + 30%
₹50 लाख+
सरचार्ज
नई कर व्यवस्था (सामान्य करदाता)
आय
टैक्स
₹3 लाख तक
शून्य
₹3–7 लाख
5%
₹7–10 लाख
₹20,000 + 10%
₹10–12 लाख
₹50,000 + 15%
₹12–15 लाख
₹80,000 + 20%
₹15 लाख+
₹1,40,000 + 30%
वरिष्ठ नागरिक (60–80 वर्ष) – पुरानी व्यवस्था
आय
टैक्स
₹3 लाख तक
शून्य
₹3–5 लाख
5%
₹5–10 लाख
20%
₹10 लाख+
30%
वरिष्ठ नागरिक – नई व्यवस्था
आय
टैक्स
₹3 लाख तक
शून्य
₹3–7 लाख
5%
₹7–10 लाख
10%
₹10–15 लाख
15–20%
₹15 लाख+
30%
अति वरिष्ठ नागरिक (80+) – पुरानी व्यवस्था
आय
टैक्स
₹5 लाख तक
शून्य
₹5–10 लाख
20%
₹10 लाख+
30%
नई व्यवस्था (सभी आयुवर्ग)
आय
टैक्स
₹3 लाख तक
शून्य
₹3–7 लाख
5%
₹7–15 लाख
10–20%
₹15 लाख+
30%
पुरानी व्यवस्था (सामान्य करदाता)
आय
टैक्स
₹2.5 लाख तक
शून्य
₹2.5–5 लाख
5%
₹5–10 लाख
₹12,500 + 20%
₹10 लाख+
₹1,12,500 + 30%
नई व्यवस्था (सामान्य करदाता)
आय
टैक्स
₹2.5 लाख तक
शून्य
₹2.5–5 लाख
5%
₹5–7.5 लाख
₹12,500 + 10%
₹7.5–10 लाख
₹37,500 + 15%
₹10–12.5 लाख
₹75,000 + 20%
₹12.5–15 लाख
₹1,25,000 + 25%
₹15 लाख+
₹1,87,500 + 30%
वरिष्ठ नागरिक – पुरानी व्यवस्था
आय
टैक्स
₹3 लाख तक
शून्य
₹3–5 लाख
5%
₹5–10 लाख
20%
₹10 लाख+
30%
वरिष्ठ नागरिक – नई व्यवस्था
आय
टैक्स
₹2.5 लाख तक
शून्य
₹2.5–5 लाख
5%
₹5–7.5 लाख
₹12,500 + 10%
₹7.5–10 लाख
₹37,500 + 15%
₹10–12.5 लाख
₹75,000 + 20%
₹12.5–15 लाख
₹1,25,000 + 25%
₹15 लाख+
30%
अति वरिष्ठ नागरिक – पुरानी व्यवस्था
आय
टैक्स
₹5 लाख तक
शून्य
₹5–10 लाख
20%
₹10 लाख+
30%
नई व्यवस्था (सभी आयुवर्ग)
आय
टैक्स
₹2.5 लाख तक
शून्य
₹2.5–5 लाख
5%
₹5–7.5 लाख
₹12,500 + 10%
₹7.5–10 लाख
₹37,500 + 15%
₹10–12.5 लाख
₹75,000 + 20%
₹12.5–15 लाख
₹1,25,000 + 25%
₹15 लाख+
₹1,87,500 + 30%
📌 नोट: धारा 87A के तहत छूट लागू रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% अतिरिक्त लगेगा.
नोट: धारा 87A के तहत योग्य करदाताओं को निर्धारित सीमा तक टैक्स राहत मिलेगी. लागू नियमों के अनुसार सरचार्ज और 4% हेल्थ व एजुकेशन सेस अलग से जोड़ा जाएगा. नई कर व्यवस्था चुनने पर ज्यादातर छूट और डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता.
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