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Bihar News: बालू घाटों की नीलामी में सुस्ती पर मुख्य सचिव की सख्ती, मांगी गई रिपोर्ट

Bhagalpur News: भागलपुर खनन विभाग इन दिनों लगातार कार्रवाई और सख्ती की जद में है. बालू घाटों की नीलामी से लेकर लाइसेंस निर्गत प्रक्रिया तक में लापरवाही पर उच्चस्तरीय फैसले लिये जा रहे हैं.

भागलपुर जिले में बालू घाटों की नीलामी में हो रही देरी पर मुख्य सचिव ने सख्ती दिखाई है. उन्होंने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन घाटों की नीलामी अनुमंडल स्तर पर नहीं हो सकी है, उनकी अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर तुरंत खनन विभाग को भेजी जाये. साथ ही यह भी कहा गया है कि अनीलामित, प्रत्यर्पित और जब्त घाटों की नीलामी हर हाल में सुनिश्चित करायी जाये.

नीलामी फेल होने पर घटेगी डिपॉजिट, ड्रोन सर्वे से होगी बालू की मापी

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि यदि किसी घाट की तीन बार नीलामी नहीं हो पाती है, तो सुरक्षित जमा राशि में कटौती पर विचार किया जाये और इसकी अनुशंसा विभाग को भेजी जाये. उन्होंने मानसून में खनन पर रोक को दोहराते हुए कहा कि सेकेंडरी लोडिंग साइट्स से बालू की बिक्री तभी संभव है जब ड्रोन सर्वे से यह स्पष्ट हो कि भंडारण कैंपिंग परमिट के अनुसार हुआ है. साथ ही नीलामी से जुड़े सभी घाटों का नियमित निरीक्षण, वाहन अधिहरण में इंजन-चेसिस नंबर का सत्यापन और नीलामी आंकड़ों का समुचित रिकॉर्ड रखने का निर्देश भी दिया गया.

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रेल पत्थर कारोबारियों के लिए सीसीटीवी फिर से अनिवार्य, खान निदेशालय का निर्देश

भागलपुर समेत राज्य के उन पत्थर व्यवसायियों के लिए बड़ी खबर है, जो रेलमार्ग से खनिज का कारोबार करते हैं. खान एवं भूतत्व निदेशालय ने मध्यम भंडारण लाइसेंसधारकों को पुनः निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक धर्मकांटा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना करें और उसे विभागीय सर्वर से जोड़ें. इस निर्देश को जिला खनिज पदाधिकारी को भेजा गया है.

पहले स्थगित था आदेश, अब फिर से लागू

गौरतलब है कि इससे पहले सीसीटीवी की यह अनिवार्यता विभागीय निर्णय के तहत अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी. लेकिन अब विचार-विमर्श के बाद इसे फिर से लागू कर दिया गया है. विभाग का कहना है कि इस कदम से चालान निर्गत प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और अवैध खनन या ओवरलोडिंग जैसी गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा. विभाग ने सभी लाइसेंसधारकों से अपेक्षा की है कि वे जल्द से जल्द सीसीटीवी इंस्टॉल कर इसकी सूचना दें.

खनन विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर की तीन वेतन वृद्धि पर रोक

भागलपुर में तैनात रहे खनन विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर पर विभागीय कार्रवाई हुई है. खान एवं भूतत्व विभाग ने उनके तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई लघु खनिज भंडारण लाइसेंस के निर्गत में अनावश्यक देरी, प्रक्रिया में एकरूपता की कमी, अवैध राशि की मांग, बिना जांच लाइसेंस जारी करने और परिवहन चालान के बिना पत्थर भेजने जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि के बाद की गई है.

राजस्व हानि और जवाब में तथ्यहीनता बनी कार्रवाई की वजह

सरकार के अपर सचिव भारत भूषण प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन से कंपनी द्वारा बिना चालान पत्थर प्रेषण और बालू भंडारण-परिवहन में संलिप्तता से सरकार को राजस्व की क्षति हुई. पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन कुणाल किशोर की ओर से कोई संतोषजनक या प्रमाणित जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर वेतनवृद्धि पर रोक की सजा दी गई है.

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