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Jharkhand Sand Rules : झारखंड(Jharkhand) में अब सरकारी निर्माण कार्यों के लिए बालू की खरीद और सप्लाई पहले जैसी नहीं रहेगी. राज्य सरकार ने लघु खनिजों से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसके तहत सरकारी परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाला बालू अब केवल वैध दस्तावेज और अधिकृत प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जा सकेगा. खान विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं.
अब एक ही नियम से होगी बालू की खरीद
नई व्यवस्था के बाद सरकारी ठेकेदारों को पहले मिलने वाली विशेष रियायत समाप्त कर दी गयी है. अब उन्हें भी आम उपभोक्ताओं की तरह अधिकृत विक्रेताओं से बाजार मूल्य पर ही बालू खरीदना होगा. विभाग ने साफ किया है कि बिना अधिकृत चालान किसी भी प्रकार का उठाव नियमों के खिलाफ माना जायेगा.
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सरकार का मानना है कि इससे बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी.
अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी
नये नियमों के साथ प्रशासन ने अवैध बालू ढुलाई और खनिज कारोबार पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर ली है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गये वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाये. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.
शिकायतों के बाद लिया गया फैसला
सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि सरकारी परियोजनाओं के नाम पर कम लागत में उठाया गया बालू बाद में बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है. दूसरी ओर घाट संचालकों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि उन्हें नीलामी और संचालन में अधिक खर्च उठाना पड़ता है, जबकि कुछ एजेंसियां कम दर पर बालू प्राप्त कर रही थीं.
इन परिस्थितियों को देखते हुए खान विभाग ने पूरी व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया.
क्या होंगे नये नियमों के असर
- सरकारी और निजी निर्माण कार्यों में बालू खरीद की प्रक्रिया लगभग समान हो जायेगी.
- अधिकृत डीलर और वैध चालान की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
- अवैध उठाव और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
- प्रशासनिक निगरानी और जांच बढ़ायी जायेगी.
जिलों में सख्ती से लागू होंगे निर्देश
खान विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को नये नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है. विभाग का दावा है कि इस कदम से राजस्व नुकसान कम होगा और बालू कारोबार को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा.
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