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पाकिस्तान में धमाकों और आतंकी हमलों की लाइव कवरेज पर रोक, नियम तोड़ने पर चैनलों पर होगी कार्रवाई

Pakistan : पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं की कवरेज पर लागू प्रतिबंध को फिर दोहराया है. 20 फरवरी 2023 के आदेश के तहत धमाकों, गोलीबारी और आतंकवादी हमलों के प्रसारण, पुनः प्रसारण और लाइव कवरेज पर रोक है. प्राधिकरण ने संपादकीय निगरानी, खबरों के सत्यापन और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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Pakistan : पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनलों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं की कवरेज पर लागू प्रतिबंध को फिर दोहराया है. 20 फरवरी 2023 के आदेश के तहत धमाकों, गोलीबारी और आतंकवादी हमलों के प्रसारण, पुनः प्रसारण और लाइव कवरेज पर रोक है. प्राधिकरण ने संपादकीय निगरानी, खबरों के सत्यापन और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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Pakistan : पाकिस्तान में टीवी चैनलों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं की कवरेज को लेकर नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर अपने पुराने आदेश को फिर दोहराया. इसके तहत समाचार, समसामयिक मामलों और क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल विस्फोट, धमाकों, गोलीबारी और आतंकवादी हमलों का प्रसारण, पुनः प्रसारण या सीधा प्रसारण नहीं कर सकते हैं.

प्राधिकरण ने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

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Pakistan : 2023 के आदेश को फिर दोहराया, चैनलों को सख्त निर्देश

पीईएमआरए ने 20 फरवरी 2023 को जारी अपने आदेश को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील घटनाओं के प्रसारण में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. ताजा अधिसूचना के जरिए टीवी चैनलों को याद दिलाया गया है कि धमाकों, गोलीबारी और आतंकी हमलों की लाइव कवरेज के साथ उनके प्रसारण और पुनः प्रसारण पर भी प्रतिबंध लागू है.

संपादकीय निगरानी और खबरों के सत्यापन पर जोर

प्राधिकरण ने मीडिया संस्थानों को संपादकीय निगरानी मजबूत करने और प्रसारण से पहले सूचनाओं का सत्यापन करने पर जोर दिया है. इसके साथ ही प्रसारण में उचित विलंब की व्यवस्था अपनाने की बात कही गई है. इन निर्देशों का उद्देश्य अपुष्ट जानकारी के प्रसार को रोकना और सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग में सावधानी सुनिश्चित करना है.

खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल के बीच अधिसूचना

पीईएमआरए की यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई. सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बीच संवेदनशील खबरों के प्रसारण और जिम्मेदार पत्रकारिता को लेकर प्राधिकरण ने अपने पुराने निर्देशों को फिर स्पष्ट किया है.

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नियमों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

पीईएमआरए ने साफ किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले टीवी चैनलों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इस आदेश के तहत चैनलों को सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय निर्धारित प्रसारण नियमों का पालन करना होगा.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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