वायरल वीडियो

Shravani Mela 2025: मुख्य सचिव ने दी सख्त हिदायत, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा

Shravani Mela 2025: श्रावणी मेला 2025 को लेकर बिहार सरकार ने कमर कस ली है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये गये.

Shravani Mela 2025: श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बिहार सरकार अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है. शुक्रवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भागलपुर समेत 14 जिलों के अधिकारियों से मेला तैयारियों पर रिपोर्ट ली गई. मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की यात्रा, ठहराव, सुरक्षा और सुविधा में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह धार्मिक मेला सिर्फ परंपरा नहीं, राज्य की साख से जुड़ा मामला है.

सुरक्षा, सफाई और सुविधा—तीनों पर सख्त नजर

मुख्य सचिव ने बैठक में कानून-व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, सांस्कृतिक आयोजन और ट्रैफिक नियंत्रण जैसे तमाम पहलुओं पर समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि भागलपुर, बांका, मुंगेर जैसे जिलों से होकर कांवरिया बाबा अजगैबीनाथ से जल लेकर देवघर तक जाते हैं. ऐसे में इन जिलों में विशेष तैयारी आवश्यक है. डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर में सभी कार्य 30 जून तक पूरे हो जाएंगे.

इसे भी पढ़ें-अंतरिक्ष से देशवासियों को किया लाइव वीडियो कॉल, शुभांशु बोले– ‘अब बच्चे की तरह चलना सीखूंगा’

सुलतानगंज के जहाज घाट और सीढ़ी घाट से जल उठाव होता है. वहां सफाई, बैरिकेडिंग, गोताखोर और एसडीआरएफ की व्यवस्था रहेगी. धांधी बेलारी और जहाज घाट पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. जनसंपर्क विभाग के जरिए योजनाओं का प्रचार और स्वागत संदेश भी प्रसारित किया जायेगा.

कांवरिया पथ पर बालू और जल छिड़काव की मुकम्मल तैयारी

बैठक में बताया गया कि कांवरिया पथ पर 25 जगह जल छिड़काव के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई है. गर्मी से राहत के लिए हर दो घंटे पर छिड़काव होगा. बालू का भंडारण पहले ही कर लिया गया है ताकि कच्चे मार्ग पर पैदल चलने वालों को असुविधा न हो.

छत पर सफर करने वालों पर होगी सख्ती, मोटर एक्ट के तहत सजा का प्रावधान

एसएसपी हृदय कांत ने भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बल की मांग की. साथ ही ओवरलोडिंग और छत पर यात्रा को लेकर चिंता जताई. मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 व 191 के तहत जुर्माना व सजा के प्रावधान का प्रचार करें. छत पर सवारी कराना न सिर्फ जोखिमपूर्ण है, बल्कि कानूनन दंडनीय भी है.

Also Read-विमान हादसे के बाद टाटा समूह का भावुक फैसला; बनेगा ₹500 करोड़ का राहत ट्रस्ट

- Advertisement -
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
HelloCities24 हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और मनोरंजन से जुड़ी ताजा खबरें लाता है. अपने शहर की बड़ी खबरें सबसे पहले पाएं HelloCities24 पर — भरोसेमंद हिंदी न्यूज प्लेटफॉर्म.
संबंधित खबरें

जरूर पढ़ें

- Advertisment -
Patna
haze
27 ° C
27 °
27 °
54 %
1.5kmh
20 %
Wed
28 °
Thu
41 °
Fri
43 °
Sat
40 °
Sun
41 °
- Advertisment -

अन्य खबरें