Ranchi Borewell Rule: राजधानी रांची में अब चार इंच का बोरिंग कराना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा. नगर निगम क्षेत्र में बोरिंग कराने से पहले भवन मालिकों को नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए 2500 रुपये शुल्क जमा करना होगा. शुल्क जमा होने के बाद ही निगम की ओर से बोरिंग की अनुमति दी जाएगी.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना भी होगा अनिवार्य
नगर निगम ने बोरिंग की अनुमति के साथ एक और अहम शर्त जोड़ दी है. अब जिस भवन मालिक को बोरिंग की अनुमति मिलेगी, उसे अपने परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाना होगा. निगम का कहना है कि लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना जरूरी है. इसी उद्देश्य से बोरिंग की अनुमति को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा गया है.
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बोर्ड की बैठक में 5000 से घटाकर 2500 रुपये किया गया शुल्क
करीब एक माह पहले नगर निगम ने सभी बोरिंग मशीन संचालकों के साथ बैठक कर बोरिंग के लिए एनओसी शुल्क 5000 रुपये तय किया था. हालांकि बाद में निगम बोर्ड की बैठक में इस राशि को अधिक बताते हुए इसे घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया. अब इसी संशोधित शुल्क के आधार पर अनुमति जारी की जाएगी.
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Ranchi Borewell Rule: बिना एनओसी बोरिंग कराने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना एनओसी के बोरिंग कराना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में बोरिंग करने वाली मशीन को जब्त किया जाएगा. इसके अलावा संबंधित भवन मालिक के खिलाफ भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी. निगम का कहना है कि नए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
हर बोरिंग का तैयार होगा रिकॉर्ड
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर निगम अपने क्षेत्र में होने वाली सभी बोरिंग का रिकॉर्ड भी तैयार करेगा. एनओसी प्रक्रिया के जरिए यह पता चल सकेगा कि एक वर्ष में कितनी नई बोरिंग कराई गई. निगम का मानना है कि इससे भूजल दोहन पर प्रभावी निगरानी रखने और भविष्य की जल संरक्षण योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी.
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