JSSC CGL Exam : झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उस पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में शुक्रवार को प्रार्थियों और राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पहले से जारी रोक को आगे भी प्रभावी रखने का आदेश दिया.
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मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है, जिस पर प्रार्थियों को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे होगी.
नियुक्त अभ्यर्थियों को लेकर अदालत ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ एक अधिसूचना के आधार पर विभिन्न विभागों में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों को बिना नेचुरल जस्टिस का पालन किए सेवा से नहीं हटाया जा सकता.
अदालत ने एसआईटी जांच के मामले में नोडल अधिकारी भी बनाया है. नियुक्त अभ्यर्थियों की परेशानियों के समाधान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रिटायर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को दी गई है.
एसआईटी से परेशानी हो तो कर सकेंगे शिकायत
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एसआईटी किसी नियुक्त अभ्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान करती है, तो संबंधित अभ्यर्थी जस्टिस गौतम चौधरी के समक्ष अपनी शिकायत कर सकता है.
सरकार ने दाखिल किया शपथ पत्र
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. इस पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए प्रार्थियों की ओर से समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. दोनों पक्षों की सहमति से अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई.
दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने पैरवी की. प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पटवालिया, पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य ने पक्ष रखा.
आकाश गौरव एवं अन्य तथा निरोज खेस एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर राज्य सरकार की योजना को चुनौती दी गई है.
7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की है. सुनवाई सुबह 11:30 बजे से होगी. तब तक संबंधित अधिसूचना पर लगी रोक अगले आदेश तक बरकरार रहेगी.
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