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झारखंड में अब परिवार का खर्च देखकर तय होगी मजदूरी, 48 घंटे काम से वेतन कटौती तक नए नियम

Jharkhand Minimum Wage : झारखंड में न्यूनतम मजदूरी तय करने के तरीके में बदलाव की तैयारी है और इसके लिए चार सदस्यों वाले श्रमिक परिवार की जरूरतों को आधार बनाया गया है. आवास, बिजली-ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा और आकस्मिक खर्च को मजदूरी की गणना में शामिल करने के साथ काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी और वेतन कटौती के नियम भी प्रस्तावित हैं. ड्राफ्ट में बोनस, महिला कामगारों, करियर सेंटर और श्रमिक विवादों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.

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Jharkhand Minimum Wage : झारखंड में न्यूनतम मजदूरी तय करने के तरीके में बदलाव की तैयारी है और इसके लिए चार सदस्यों वाले श्रमिक परिवार की जरूरतों को आधार बनाया गया है. आवास, बिजली-ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा और आकस्मिक खर्च को मजदूरी की गणना में शामिल करने के साथ काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी और वेतन कटौती के नियम भी प्रस्तावित हैं. ड्राफ्ट में बोनस, महिला कामगारों, करियर सेंटर और श्रमिक विवादों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं.

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Jharkhand Minimum Wage: झारखंड में न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है. श्रम विभाग के तैयार ड्राफ्ट में मजदूरी की रकम तय करने के लिए चार सदस्यों वाले मानक श्रमिक परिवार की जरूरतों को आधार बनाया गया है. इसमें सिर्फ भोजन और कपड़े ही नहीं, बल्कि आवास, बिजली-ईंधन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और आकस्मिक खर्च भी शामिल किए गए हैं. इसी ड्राफ्ट में काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, वेतन कटौती, बोनस और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी तय किए गए हैं.

Jharkhand Minimum Wage: श्रमिक परिवार के खर्च से तय होगी न्यूनतम मजदूरी

प्रस्तावित व्यवस्था में चार सदस्यों वाले परिवार को मानक माना गया है. इसमें पति, पत्नी और दो बच्चों को शामिल किया गया है.

न्यूनतम मजदूरी तय करते समय परिवार की बुनियादी जरूरतों का खर्च भी गणना में शामिल किया जाएगा. भोजन, कपड़ा और आवास के अलावा ईंधन-बिजली, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा तथा आकस्मिक खर्च को भी इसका हिस्सा बनाया गया है.

ड्राफ्ट में आवास किराया, ईंधन और बिजली के लिए न्यूनतम मजदूरी का 20 फीसदी हिस्सा निर्धारित करने का प्रावधान है. वहीं बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और आकस्मिक खर्च के लिए 25 फीसदी हिस्सा रखा गया है.

सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

मजदूरी के साथ श्रमिकों के काम करने के समय को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं. एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा.

काम के दौरान विश्राम को मिलाकर कुल अंतराल एक घंटे से अधिक नहीं होगा. छह दिन के कार्य सप्ताह में आमतौर पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा.

अगर किसी श्रमिक को उसके निर्धारित विश्राम के दिन काम करना पड़ता है, तो उसे इसके बदले दूसरा विश्राम दिवस यानी कम्पेन्सेटरी ऑफ दिया जाएगा.

वेतन से 50 फीसदी से ज्यादा कटौती पर क्या होगा?

ड्राफ्ट में वेतन कटौती की सीमा को लेकर भी प्रावधान किया गया है. यदि किसी कर्मचारी की कुल कटौती उसकी मजदूरी के 50 फीसदी से ज्यादा हो जाती है, तो अतिरिक्त रकम को अगली मजदूरी अवधि में किस्तों के रूप में वसूल किया जाएगा.

इससे एक ही मजदूरी अवधि में 50 फीसदी से अधिक कटौती होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि को आगे की अवधि में समायोजित करने की व्यवस्था होगी.

बोनस की गणना के लिए भी नियम तय

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के बोनस की गणना को लेकर भी ड्राफ्ट में स्पष्ट प्रावधान है.

छठे और सातवें लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन या सेट ऑफ की गणना अनुसूची ‘क’ के तहत पांचवें, छठे और सातवें लेखा वर्ष के सरप्लस को ध्यान में रखकर की जाएगी.

अगर किसी लेखा वर्ष में बोनस निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो उसे आगामी वर्षों में बढ़ाया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए कुल वेतन के 20 फीसदी की सीमा लागू होगी.

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महिला कामगारों के लिए अलग रजिस्टर

ड्राफ्ट में असंगठित कामगारों, नियोक्ताओं और औद्योगिक संस्थानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा नियमों को भी स्पष्ट किया गया है.

इसके तहत महिला कामगारों के लिए अलग रजिस्टर रखने का प्रावधान है. इसके अलावा नियोक्ताओं की जिम्मेदारी, रोजगार कार्यालयों के दायित्व, रिक्तियों की रिपोर्टिंग और सामाजिक सुरक्षा कल्याण कोष के संचालन की व्यवस्था भी इसमें शामिल है.

संबंधित नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा.

हर साल देना होगा ऑनलाइन रिटर्न

प्रत्येक प्रतिष्ठान को पिछले वर्ष का एकीकृत वार्षिक रिटर्न हर साल फरवरी की पहली तारीख या उससे पहले ऑनलाइन अपलोड करना होगा.

यदि कोई प्रतिष्ठान बंद हो जाता है या उसकी बिक्री होती है, तो ऐसी स्थिति में एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करना होगा.

प्रखंड स्तर तक बनेंगे करियर सेंटर

राज्य सरकार प्रखंड स्तर तक करियर सेंटर स्थापित करने, उनके संचालन और रखरखाव की व्यवस्था करेगी.

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को किसी पद पर नियुक्ति से पहले संबंधित रिक्तियों की जानकारी करियर सेंटर को देना अनिवार्य होगा. यह जानकारी निर्धारित फॉर्म में देनी होगी.

नियुक्ति के बाद चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम की रिपोर्ट भी 15 दिनों के भीतर निर्धारित फॉर्म में देनी होगी.

श्रमिक विवाद छह महीने में निपटाने का प्रयास

नियमावली के तहत राज्य सरकार की ओर से निर्धारित सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई करेंगे.

राहत के लिए दिए गए आवेदनों पर विरोधी पक्ष को नोटिस तामील होने की तारीख से छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा.

प्रस्तावित ड्राफ्ट में इस तरह न्यूनतम मजदूरी को श्रमिक परिवार की जरूरतों से जोड़ने के साथ काम के घंटे, छुट्टी, वेतन कटौती और बोनस के नियम भी तय किए गए हैं. वहीं सामाजिक सुरक्षा, महिला कामगारों, रोजगार की रिक्तियों और विवादों के निपटारे से जुड़े प्रावधानों के जरिए श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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