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केनरा बैंक पर RBI की कार्रवाई, नियमों में चूक पड़ गई भारी; 41.8 लाख रुपये का जुर्माना

RBI action against Canara Bank : केनरा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करने और खातों के संचालन से जुड़ी कमियां जांच में सामने आई हैं. आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का ग्राहकों के लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

RBI action against Canara Bank : देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में शामिल केनरा बैंक को नियामकीय मानकों के पालन में हुई खामियों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. केंद्रीय बैंक ने बैंक पर 41.8 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. आरबीआई का कहना है कि बैंक कुछ महत्वपूर्ण नियामकीय निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं कर सका, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.

दो मामलों में पाई गई नियमों की अनदेखी

जांच के दौरान यह सामने आया कि बैंक ग्राहकों से संबंधित केवाईसी रिकॉर्ड को निर्धारित समयावधि के भीतर केंद्रीय डेटाबेस में अपडेट करने में सफल नहीं रहा. बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य मानी जाती है. निर्धारित समय पर रिकॉर्ड अपलोड नहीं होने को आरबीआई ने गंभीर अनुपालन कमी माना.

इसके अलावा खातों के संचालन से जुड़े एक अन्य मामले में भी अनियमितता पाई गई. निरीक्षण के दौरान पता चला कि कुछ ऐसे खातों को निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया गया, जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर लेनदेन दर्ज था. नियमानुसार ऐसे खातों को सक्रिय माना जाना चाहिए था. इस प्रक्रिया में हुई त्रुटि के कारण ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता था.

निरीक्षण के दौरान सामने आईं कमियां

आरबीआई द्वारा बैंकों के संचालन और अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है. इसी क्रम में किए गए निरीक्षण के दौरान केनरा बैंक के कामकाज में ये कमियां सामने आईं. यह मूल्यांकन बैंक के वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड की जांच के आधार पर किया गया था.

प्रारंभिक जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने बैंक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा. बैंक की ओर से जवाब और संबंधित अधिकारियों के पक्ष को सुनने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते आर्थिक दंड लगाया गया.

ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियमों के पालन में पाई गई कमियों से जुड़ी है. इसका बैंक के ग्राहकों की जमा राशि, लेनदेन या किसी वैध बैंकिंग अनुबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जुर्माने का उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों को नियामकीय मानकों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करना है.

केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिया है कि वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी और ग्राहक खातों के प्रबंधन से जुड़े निर्देशों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा कायम रहती है.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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