इस खबर में क्या है?
Rahul Gandhi: राहुल गांधी के 2025 में दिए गए एक राजनीतिक बयान को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. यह मामला उस बयान से जुड़ा था जिसमें कांग्रेस नेता ने संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी, आरएसएस और ‘इंडियन स्टेट’ के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी. बयान सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया था और इस पर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी.
बयान के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद, FIR की उठी मांग
कांग्रेस के नए कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के बाद विरोधी दलों ने इसे गंभीरता से लिया था. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने अदालत में दलील दी थी कि इस टिप्पणी से लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं और यह देश की व्यवस्था के खिलाफ संदेश देता है. इसी आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मामला धीरे-धीरे राजनीतिक से कानूनी बहस में बदल गया था.
निचली अदालत के आदेश को दी गई थी चुनौती
इससे पहले संभल की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिया अंतिम निर्णय
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने की. कोर्ट ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था. शुक्रवार (1 मई) को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया.
फैसले के बाद कानूनी मोर्चे पर राहुल गांधी को राहत
इस फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में कानूनी राहत मिल गई है. याचिका खारिज होने के बाद एफआईआर दर्ज करने की मांग पर भी विराम लग गया है. राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, हालांकि अदालत का आदेश अंतिम माना जा रहा है.
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