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Jamui Case : CM के X हैंडल पर पीड़िता की फोटो डालने पर FIR, जानिए कौन है आरोपी

Jamui Photo FIR : जमुई की नाबालिग पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने के मामले में FIR दर्ज हो गई है. केस में CM Office के स्टेनोग्राफर सागर प्रसाद समेत अन्य लोग आरोपी हैं. अब पुलिस फोटो को रीपोस्ट और वायरल करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स की भूमिका भी जांचेगी.

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Jamui Photo FIR : जमुई की नाबालिग पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होने के मामले में FIR दर्ज हो गई है. केस में CM Office के स्टेनोग्राफर सागर प्रसाद समेत अन्य लोग आरोपी हैं. अब पुलिस फोटो को रीपोस्ट और वायरल करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स की भूमिका भी जांचेगी.

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Jamui Case : जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के मामले में सचिवालय थाने में FIR दर्ज होने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है. पुलिस केवल उस व्यक्ति की भूमिका नहीं देख रही है, जिसने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की, बल्कि तस्वीर को रीपोस्ट और वायरल करने वाले अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की भूमिका भी जांची जाएगी.

पुलिस अवर निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज FIR में मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टेनोग्राफर सागर प्रसाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि फोटो मुख्यमंत्री के X हैंडल पर शेयर की गई थी और इसके बाद वह सोशल मीडिया पर शेयर और वायरल हुई.

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Jamui Case : फोटो शेयर होने से लेकर वायरल होने तक जांच

पुलिस अब यह जांच करेगी कि पीड़िता और उसके परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर किस तरह आगे शेयर हुई. शिकायत में फोटो को मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टेनोग्राफर सागर प्रसाद द्वारा X पर अपलोड किए जाने की बात कही गई है.

इसके बाद फोटो को शेयर और वायरल किए जाने की बात सामने आई. इसी आधार पर पुलिस अपलोड करने वाले के साथ तस्वीर को रीपोस्ट करने वाले अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की भूमिका भी देख रही है.

FIR में सागर प्रसाद समेत अन्य आरोपी

सचिवालय थाने में दर्ज FIR में सागर प्रसाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शिकायत में नाबालिग पीड़िता की पहचान सामने आने को गंभीर मामला बताया गया है.

पुलिस की शिकायत में कहा गया है कि पीड़िता और उसके परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर डालने से उसकी पहचान सामने आने की स्थिति बनी.

चार धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस

मामले में BNS की धारा 73 और POCSO एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 भी लगाई गई हैं.

अब जांच में इन धाराओं के तहत दर्ज मामले से जुड़े साक्ष्यों को देखा जाएगा. पुलिस का कहना है कि साक्ष्य के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद शेयर हुई थी तस्वीर

जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री के X हैंडल से परिवार के साथ फोटो शेयर की गई.

बाद में यह फोटो हटा दी गई. तस्वीर सामने आने के बाद पीड़िता की पहचान को लेकर सवाल उठे थे. अब इसी मामले में सचिवालय थाने में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस फोटो के अपलोड होने से लेकर उसके रीपोस्ट और वायरल होने तक की भूमिका की जांच कर रही है.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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