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Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव(Lalu Prasad Yadav) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने और परिवार के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी. इस फैसले के बाद अब मामला आगे बढ़ेगा और ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी. हालांकि, कोर्ट ने राहत के तौर पर उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है.
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The Supreme Court has refused relief to RJD leader Lalu Prasad Yadav seeking to quash proceedings linked to an FIR registered against him and several of his family members in connection with the land-for-jobs case.
— ANI (@ANI) April 13, 2026
The bench of Justices M.M. Sundresh and N. Kotiswar Singh,… pic.twitter.com/55usMV6OAY
FIR रद्द करने से कोर्ट का इनकार
जस्टिस M. M. Sundresh और N. Kotiswar Singh की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इस मामले में FIR को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता. इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस केस में लालू यादव समेत 41 आरोपियों पर आरोप तय कर चुकी है. ऐसे में अब सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना होगा.
‘क्रिमिनल एंटरप्राइज’ जैसा बताया गया मामला
निचली अदालत ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे एक तरह का ‘क्रिमिनल एंटरप्राइज’ करार दिया था. आरोप है कि नियुक्तियों के बदले जमीन लेने का यह पूरा सिलसिला सुनियोजित तरीके से चलाया गया.
स्वास्थ्य आधार पर मिली राहत
हालांकि मुख्य याचिका खारिज हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को राहत दी है. अदालत ने कहा कि उन्हें निचली अदालत में हर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी. उनकी ओर से वकील पेश होकर कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे.
क्या है पूरा मामला
यह केस उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation के मुताबिक, रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से कम कीमत पर जमीन ली गई. ये जमीनें कथित तौर पर परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर की गईं.
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