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गलत पार्सल डिलीवरी पर रेलवे को लौटाना होगा भंडारण शुल्क, मिलेगा मुआवजा

Patna News :पटना उपभोक्ता विवाद आयोग ने रेलवे की गलती पर सख्त कार्रवाई की. गलत पार्सल डिलीवरी के कारण वसूले गए भंडारण शुल्क को लौटाने का आदेश दिया गया. साथ ही शिकायतकर्ता को 40,000 रुपये का मुआवजा भी मिलेगा.

Patna News : रेलवे द्वारा गलत तरीके से पार्सल डिलीवरी के कारण वसूले गए भंडारण शुल्क को अब लौटाना पड़ेगा. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 40,000 रुपये मुआवजा भी मिलेगा. यह निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता शिकायत संख्या 477/2015 में सुनवाई के बाद लिया. आयोग की पीठ में अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार शामिल थे.

शिकायतकर्ता मीरा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 4 दिसंबर 2013 को इलाहाबाद से पटना जंक्शन तक पत्रिकाओं के सात बंडलों की बुकिंग कराई थी. यह खेप 5 दिसंबर 2013 की शाम को पटना पहुंच गई थी, लेकिन रेलवे ने इसे समय पर उपलब्ध नहीं कराया, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ी. आयोग ने रेलवे को वसूली गई राशि लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया.

इसे भी पढ़ें-पटना की उपलब्धि: राष्ट्रपति ने बेहतर कार्य के लिए DM को किया सम्मानित

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
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