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बिहार में बालू-गिट्टी लाने पर सख्ती, सीमा पर दिखाना होगा ट्रांजिट पास; अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई

Bihar News: बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी है. अब दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है. इससे अवैध कारोबार पर लगाम और राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

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Bihar News: बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी है. अब दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है. इससे अवैध कारोबार पर लगाम और राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

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Bihar News: बिहार में अवैध खनन और खनिजों की चोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है. अब दूसरे राज्यों से बालू, गिट्टी या पत्थर लेकर आने वाले वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं. इस व्यवस्था के तहत राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय ट्रांजिट पास दिखाना अनिवार्य होगा.

सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ अवैध कारोबार पर रोक लगेगी बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

सीमा पर बढ़ेगी निगरानी

सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार बिहार में प्रवेश करने वाले हर खनिज लदे वाहन की जांच सीमा पर ही की जाएगी. बिना वैध दस्तावेज के किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खनिज परिवहन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए राज्य की सीमाओं पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. ये कैमरे सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे और हर वाहन की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

खनिज ढुलाई पर तय की गई दर

नई व्यवस्था के तहत खनिज से लदे वाहनों को ट्रांजिट पास लेना होगा. अगर चालान में वजन दर्ज है तो ₹60 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से शुल्क देना होगा. वहीं यदि खनिज का आयतन लिखा है तो ₹85 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करना होगा.

इस नियम से खनिजों के परिवहन को कानूनी रूप से दर्ज किया जाएगा और सरकार को मिलने वाला राजस्व भी सुनिश्चित होगा.

अवैध कारोबार पर लगेगी रोक

बिहार में लंबे समय से बालू, स्टोन चिप्स, मोरम और स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों के अवैध परिवहन की शिकायतें सामने आती रही हैं. कई मामलों में बिना दस्तावेज के ही खनिज राज्य में पहुंचाए जाते थे.

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बिना ट्रांजिट पास के किसी भी वाहन को आगे न जाने दिया जाए. इससे अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क पर कड़ा असर पड़ने की उम्मीद है.

राजस्व बढ़ाने पर सरकार की नजर

सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से खनिज परिवहन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी. अब तक जो खनिज बिना पंजीकरण के राज्य में पहुंच जाते थे, उन्हें रोकने में मदद मिलेगी.

निर्माण कार्यों के लिए दूसरे राज्यों से बालू या पत्थर मंगाने वाले लोगों और ठेकेदारों को भी अब नियमों का पालन करना होगा. दस्तावेज पूरे नहीं होने पर सीमा पर ही कार्रवाई की जा सकती है और वाहन जब्त भी किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें-पटना में गैस किल्लत की अफवाह पर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने कहा- घबराकर एडवांस बुकिंग न करें

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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