FSSAI Registration Milk Producers: देश में दूध की बिक्री को लेकर निगरानी और सख्त की जा रही है. खाद्य सुरक्षा नियामक Food Safety and Standards Authority of India ने दूध उत्पादकों और सीधे दूध बेचने वाले विक्रेताओं के लिए नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत ऐसे सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा जो किसी डेयरी सहकारी समिति से जुड़े नहीं हैं.
बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार पर सख्ती
नियामक संस्था की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दूध उत्पादक और विक्रेता बिना किसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के ही दूध बेच रहे हैं.
ऐसी स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दूध बेचने वाले सभी उत्पादकों और वेंडरों के पास वैध रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस मौजूद हो. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
सहकारी समितियों के सदस्यों को छूट
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो किसान किसी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और अपना पूरा दूध उसी समिति को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.
नियामक संस्था के अनुसार पिछले कुछ समय में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूध में मिलावट के मामले सामने आए हैं. इसी वजह से नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया गया है.
स्टोरेज सिस्टम की भी होगी जांच
दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल लाइसेंस ही नहीं बल्कि उसके भंडारण की व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दूध रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले चिलर और अन्य स्टोरेज सिस्टम की नियमित जांच करें, ताकि सही तापमान बना रहे और दूध खराब होने से बचाया जा सके.
राज्यों को चलाना होगा विशेष अभियान
नियामक संस्था ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे विशेष रजिस्ट्रेशन अभियान चलाकर ऐसे उत्पादकों और विक्रेताओं की पहचान करें, जिन्होंने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है.
इसके अलावा अधिकारियों को यह भी याद दिलाया गया है कि दूध और उससे बने उत्पादों की नियमित जांच के लिए पहले से ही अभियान चलाया जा रहा है और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट समय-समय पर भेजना अनिवार्य है.
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