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Rules Change: भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने वीजा और पंजीकरण से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके तहत अल्पकालिक वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की स्थिति में पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
वीजा समाप्त होने से पहले कराना होगा पंजीकरण
नई अधिसूचना के अनुसार, 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक यदि अपने प्रवास को निर्धारित समय से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा अवधि समाप्त होने से पहले ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पहले यह व्यवस्था थी कि 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता था. अब इस समयसीमा को बदलते हुए अग्रिम पंजीकरण की शर्त लागू कर दी गई है.
लंबे प्रवास के मामलों में भी सख्ती
सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के लिए भी नियम स्पष्ट किए हैं जिन्हें 180 दिनों से अधिक अवधि का वीजा मिला है, लेकिन वीजा पर एक बार में 180 दिन से अधिक नहीं रुकने की शर्त दर्ज है. यदि ऐसे व्यक्ति किसी एक यात्रा में या पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें 180 दिन की अवधि पूरी होने से पहले पंजीकरण कराना होगा. संशोधित नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में अनुमति केवल विशेष आपात परिस्थितियों में ही प्रदान की जाएगी.
बच्चों से जुड़े प्रावधानों में दी गई छूट
संशोधित नियमों में कुछ मामलों में राहत का भी प्रावधान किया गया है. विदेशी नागरिक माता-पिता के यहां जन्म लेने वाले बच्चों के संबंध में पहले 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से सूचना देना अनिवार्य था. अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वे बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा.
राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है और इसके साथ ही संशोधित नियम प्रभावी हो गए हैं. सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के प्रवास और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाना है.
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