Bhagalpur News : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के तहत भागलपुर जिले में 11 नवम्बर, मंगलवार को मतदान की तिथि निर्धारित है. इस अवसर पर सभी श्रमिकों और कामगारों को लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान के अनुसार न केवल सरकारी कार्यालयों में बल्कि गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को भी मतदान के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा. इस संबंध में सोमवार को उप श्रमायुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोजकों की एक बैठक आयोजित की गई.
बैठक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(क) के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि सभी श्रमिकों एवं पदाधिकारियों को निर्धारित मतदान तिथि को मतदान करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा.
बैठक में श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना), श्रम अधीक्षक (अधि०), सीआईटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल, एआईसीसीटीयू के प्रतिनिधि मुकेश मुक्त, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल, एसईडब्ल्यूए की मौसम देवी तथा नियोजकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क भागलपुर ने बताया कि इस निर्णय से अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी.
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