Bhagalpur News : भागलपुर जिले में बालू खनन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है. तय आदेश के अनुसार 15 जून की मध्य रात्रि से सभी बंदोबस्त बालू घाट बंद कर दिए जाएंगे और 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह व्यवस्था मानसून और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है.
मानसून अवधि में खनन पर रोक का नियम लागू
नियमों के मुताबिक हर वर्ष मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक नदी से बालू खनन की अनुमति नहीं दी जाती है. इसी मानक के आधार पर इस बार भी सभी बालू घाटों को निर्धारित अवधि के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इसका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है.
जिला प्रशासन को भेजा गया निर्देश
खान निदेशक मनेश कुमार मीणा की ओर से जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को औपचारिक सूचना भेजी गई है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का बालू खनन नहीं होना चाहिए.
थानों को निगरानी के निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित थाना क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जाए ताकि बंदी अवधि के दौरान अवैध खनन की कोई गतिविधि न हो सके. प्रशासन ने सभी बंदोबस्तधारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें-

