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कल से बिहार में प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों को लेना होगा ट्रांजिट पास, जानिए नया नियम

Bihar News : बिहार सरकार ने खनिज परिवहन को लेकर नया नियम लागू किया है. 10 जून से दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ISTP ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Bihar News : बिहार सरकार ने खनिज परिवहन को लेकर नया नियम लागू किया है. 10 जून से दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिज वाहनों के लिए ISTP ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Bihar News : बिहार में खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने नया प्रावधान लागू किया है. अब दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ट्रांजिट पास (ISTP) प्राप्त करना होगा. यह व्यवस्था 10 जून से प्रभावी होगी और नियमों की अनदेखी करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा.

अवैध खनन और परिवहन पर लगेगी रोक

खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर लागू की जा रही इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वैध खनिज कारोबार को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही अवैध खनन, अवैध परिवहन और बिना अनुमति खनिज कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि नई प्रणाली से खनिज परिवहन की निगरानी आसान होगी और पूरे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी.

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जांच के समय जरूरी होंगे दोनों दस्तावेज

नए नियमों के तहत वाहन चालक को यात्रा के दौरान ट्रांजिट पास के अलावा संबंधित राज्य द्वारा जारी वैध खनिज परिवहन चालान भी अपने साथ रखना होगा. निरीक्षण या जांच के दौरान यदि इनमें से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 तथा संशोधित प्रावधान 2026 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

ऑनलाइन पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

नई व्यवस्था के अनुसार ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक या चालक को ISTP पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. पोर्टल पर वाहन संबंधी जानकारी दर्ज करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी किए जाएंगे. इसके बाद ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

चालान बनने के छह घंटे के भीतर लेना होगा पास

जिला प्रशासन के अनुसार दूसरे राज्यों से जारी खनिज परिवहन चालान बनने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य रहेगा. ट्रांजिट पास की वैधता संबंधित चालान की अवधि के अनुरूप होगी. इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.

वजन और आयतन के आधार पर तय किया गया शुल्क

सरकार ने ट्रांजिट पास के लिए अलग-अलग शुल्क दरें निर्धारित की हैं. यदि खनिज की मात्रा वजन के आधार पर दर्ज है तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क देना होगा. वहीं, यदि मात्रा आयतन के आधार पर दर्ज की गई है तो 85 रुपये प्रति घन मीटर की दर से शुल्क देय होगा.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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