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Bihar News: अवैध खनन पर बड़ा वार, अब बिना ट्रांजिट पास नहीं होगी खनिज वाहनों की एंट्री

Bihar News: बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिज ढुलाई पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब यूपी और झारखंड से बिहार में आने वाले खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी.

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Bihar News: बिहार सरकार ने अवैध खनन और खनिज ढुलाई पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब यूपी और झारखंड से बिहार में आने वाले खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. नई व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी.

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Bihar News: बिहार में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. खान एवं भूतत्व विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है. यह व्यवस्था खनन गतिविधियों पर नियंत्रण और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है.

खनिज ढुलाई पर कड़ी निगरानी, एक ही चालान के दुरुपयोग पर लगेगी रोक

विभाग का कहना है कि अब तक दूसरे राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा और प्रकार की सटीक निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी. इस कारण कई जगह एक ही पुराने चालान का बार-बार उपयोग कर अवैध ढुलाई की शिकायतें मिलती थीं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद खनिज आयात का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा. इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और अवैध ढुलाई पर प्रभावी रोक लग सकेगी.

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ट्रांजिट पास शुल्क का ढांचा भी तय

बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-41 के तहत ट्रांजिट पास शुल्क निर्धारित किया गया है.

  • प्रति मीट्रिक टन की दर से: 60 रुपये शुल्क निर्धारित
  • प्रति घनमीटर की दर से: 85 रुपये शुल्क निर्धारित (जो भी लागू हो)

10 जून से लागू होगी नई व्यवस्था, कैबिनेट से मिल चुकी मंजूरी

यह नई व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी. इसे पहले राज्य मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी 2026 को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इसे पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा.

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जारी निर्देश के बाद बक्सर जिला प्रशासन और खनन विभाग ने सभी परिवहनकर्ताओं, खनिज व्यवसायियों, क्रशर मालिकों और निर्माण एजेंसियों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 10 जून के बाद बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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