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Bihar Teacher News: बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर फरवरी 2024 में औपबंधिक नियुक्ति पाने वाले विशिष्ट शिक्षकों को पदस्थापन के लिए जिला चयन का अधिकार मिलेगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार नियम बदलकर शिक्षकों के अधिकार समाप्त नहीं कर सकती.
यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनाया. अदालत ने 350 से अधिक शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया रोकने और शिक्षकों को पुराने कार्यस्थल पर लौटाने का निर्देश दिया गया था.
नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान मिला था जिला चुनने का विकल्प
मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि बिहार सरकार ने वर्ष 2023 में ‘विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली’ लागू की थी. इसके तहत पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया.
इस प्रक्रिया में शिक्षकों को अपनी पसंद के तीन जिलों का विकल्प देने की सुविधा भी दी गई थी. इसी आधार पर परीक्षा, चयन और औपबंधिक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई.
बाद में नियम बदलने से शुरू हुआ विवाद
विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2024 को नियमों में संशोधन करते हुए जिला चयन का अधिकार समाप्त कर दिया. इसके बाद 21 दिसंबर 2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी कर कई शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द कर दी गई और उन्हें पूर्व पदस्थापन स्थल पर लौटने को कहा गया.
सरकार के इस निर्णय को शिक्षकों ने अदालत में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने सरकार के आदेश पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और केवल स्कूल आवंटन बाकी था. ऐसे में शिक्षकों को वैधानिक अधिकार प्राप्त हो चुका था.
हाईकोर्ट ने माना कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम बदलकर उसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि सरकार का बाद का संशोधन पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा.
हजारों शिक्षकों को मिला फायदा
हाईकोर्ट के फैसले को बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब ऐसे शिक्षकों को अपने चयनित जिले में पदस्थापन पाने का अधिकार मिलेगा और सरकार का पूर्व आदेश प्रभावी नहीं रहेगा.
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