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वायरल वीडियो

रौशन आनंद की बेल याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, खान सर के गार्डों पर फैसला अभी बाकी

Khan Sir Coaching Controversy: खान सर विवाद से जुड़े मामलों में पटना सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. रौशन आनंद और सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. दोनों मामलों की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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Khan Sir Coaching Controversy: खान सर विवाद से जुड़े मामलों में पटना सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. रौशन आनंद और सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. दोनों मामलों की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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Khan Sir Coaching Controversy: पटना में चर्चित फायरिंग और बवाल प्रकरण से जुड़े मामलों में शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन किसी भी पक्ष को तत्काल राहत नहीं मिल सकी. अदालत में एक ओर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी, जबकि दूसरी ओर खान सर के निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा दाखिल बेल याचिकाओं पर भी बहस हुई. दोनों मामलों में अब अगली कार्रवाई सोमवार को होगी.

अदालत में समय मांगे जाने से टली सुनवाई

रौशन आनंद की जमानत अर्जी पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई थी. बाद में मामला एडीजे-33 की अदालत में स्थानांतरित हुआ. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रतिपक्ष की ओर से विस्तृत बहस नहीं हो सकी. उनके अधिवक्ता ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने मामले को अगली तारीख पर सूचीबद्ध कर दिया.

सुरक्षा कर्मियों की याचिका पर आदेश अभी नहीं

खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने तत्काल आदेश जारी नहीं किया और निर्णय सुरक्षित रख लिया. जानकारी के अनुसार एक पक्ष के अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण अतिरिक्त समय की आवश्यकता बताई गई.

खान सर को गिरफ्तारी से मिली हुई है राहत

इस मामले में नामजद फैसल खान उर्फ खान सर को पहले ही अदालत से अंतरिम राहत प्राप्त हो चुकी है. पटना सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था. अदालत के इस आदेश के तहत अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी या अन्य दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती.

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बचाव पक्ष ने उठाए कई सवाल

खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने अदालत के बाहर कहा कि पूरे घटनाक्रम में उनके मुवक्किल की सीधी भूमिका सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि मामला सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी घटनाओं के आधार पर दर्ज किया गया है. उनके अनुसार फायरिंग से संबंधित जिस कानूनी प्रावधान का जिक्र किया जा रहा है, वह जमानती श्रेणी में आता है.

वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुआ था मामला

बचाव पक्ष का कहना है कि प्राथमिकी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को आधार बनाकर दर्ज की गई थी. उनका दावा है कि बाद में खान सर का नाम इसमें शामिल किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार सुरक्षा कर्मियों ने अपने बयान में कहीं यह नहीं कहा कि उन्होंने किसी निर्देश पर गोली चलाई थी.

दो जून की घटना के बाद शुरू हुई थी जांच

मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में 2 जून को हंगामा, पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई थी. इसके बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए. एक मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि दूसरा मामला वायरल वीडियो को आधार बनाकर दर्ज किया गया था.

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Soni
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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