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Bihar Election 2025: भागलपुर में रिश्वत बांटने पर होगी कार्रवाई, FST और SST टीमों को मिले सख्त निर्देश

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भागलपुर जिला प्रशासन ने एफएसटी और एसएसटी टीमों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों में नकदी, शराब या रिश्वत वितरण की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. सभी मामलों को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.

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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भागलपुर जिला प्रशासन ने एफएसटी और एसएसटी टीमों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों में नकदी, शराब या रिश्वत वितरण की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. सभी मामलों को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.

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Bihar Election 2025: बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. इसी क्रम में व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग ने फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

निर्देशों के अनुसार, यदि कहीं नकदी, शराब या रिश्वत के वितरण अथवा हथियार, गोला-बारूद या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन** से जुड़ी कोई शिकायत मिलती है, तो एफएसटी टीम को तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी होगी.
पुलिस पदाधिकारी ऐसे मामलों में संबंधित वस्तुएं जब्त करेंगे, गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और सभी साक्ष्य एकत्र करेंगे. जब्ती की प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत की जाएगी तथा पूरा मामला 24 घंटे के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पूरी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हो और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो.
हर कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा. एफएसटी के प्रभारी अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि रिश्वत देने-लेने वाले, प्रतिबंधित वस्तुएं रखने वाले या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करें.

दर्ज की गई शिकायतों या एफआईआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी. यदि मामला किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जुड़ा पाया जाता है, तो उसका उल्लेख शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, रिश्वतखोरी या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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