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Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी से जुड़े नियमों के पालन को लेकर फिर सख्ती दिखाई है. राज्यभर के पुलिसकर्मियों को याद दिलाया गया है कि सेवा के दौरान उनकी वर्दी ही उनकी पहचान है और इससे जुड़ी मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है. मुख्यालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि पहले से तय नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुलिस की छवि और अनुशासन दोनों मजबूत बने रहें.
ड्रेस के साथ साज-सज्जा पर नियंत्रण
निर्देश में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान वर्दी के ऊपर किसी भी प्रकार की चेन या गहना पहनना स्वीकार्य नहीं होगा. साथ ही बालों और चेहरे की साफ-सफाई को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि इससे पुलिसकर्मियों की पेशेवर छवि बेहतर होती है और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है.
पहचान से जुड़े प्रतीकों पर रोक
वर्दी में रहते हुए किसी भी तरह के जातीय या अन्य पहचान दर्शाने वाले चिह्नों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा चेहरे पर किसी प्रकार का लेप या निशान लगाने से भी मना किया गया है. सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना जरूरी बताया गया है.
विशेष इकाइयों के लिए अलग व्यवस्था
सीआईडी और स्पेशल ब्रांच में तैनात कर्मियों को सामान्य रूप से वर्दी पहनकर ड्यूटी नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि उन्हें विशेष अनुमति न मिले. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर वर्दी में रहते हुए धूम्रपान या पान का सेवन करने पर भी प्रतिबंध दोहराया गया है.
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आधी-अधूरी वर्दी पहनने पर भी रोक
मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्दी को सादे कपड़ों के साथ मिलाकर या अधूरी अवस्था में पहनना नियमों के खिलाफ है. यातायात ड्यूटी के दौरान भी वर्दी के साथ कुछ अतिरिक्त चीजों के इस्तेमाल को सीमित किया गया है, ताकि ड्रेस कोड एकरूप बना रहे.
भ्रामक खबरों पर सफाई
मुख्यालय ने यह भी कहा कि वर्दी से जुड़े नए नियम लागू होने की जो बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, वे सही नहीं हैं. यह निर्देश केवल पहले से लागू नियमों के पालन को सख्ती से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
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